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सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने सभी संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन मामलों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) की तरह प्रोसेस करने के नए दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. यह कदम रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन सुनिश्चित करने और डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है.
इससे पहले 18 दिसंबर 2023 को CPAO ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि NPS के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को OPS की तरह बनाया जाएगा ताकि पेंशन के वितरण में तेजी लाई जा सके. 12 मार्च को जारी नए ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAOs) को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. CPAO ने कहा कि PAOs तीन प्रतियों में प्रोविजनल पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जमा कर रहे हैं, जबकि नए निर्देशों के अनुसार, सिर्फ दो प्रतियों (पेंशनर पोर्शन और डिस्बर्सर पोर्शन) की आवश्यकता है.
CPAO ने अपने आदेश में कहा कि कुछ PAOs अभी भी NPS मामलों को OPS मामलों की तरह सबमिट करने में गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं. CPAO को तीन प्रतियों में प्रोविजनल PPO मिल रहे हैं, जबकि केवल दो प्रतियों की जरूरत है. CPAO ने सभी मुख्य नियंत्रक लेखा (CCAs) और नियंत्रक लेखा (CAs) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ PAOs को 18 दिसंबर 2023 के आदेश का सख्ती से पालन करने को कहें. इसके अलावा, सभी अधिकृत बैंकों के केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्रों (CPPCs) को भी CPAO द्वारा जारी मेमोरेंडम और आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया है.
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