NPS Rules Change: अब रिटायरमेंट के बाद 80% तक एकमुश्‍त रकम निकाल पाएंगे निवेशक, शेयरों में 100% पैसे लगाने का मौका!

1 अक्टूबर 2025 से NPS में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. अब अब नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को 100% इक्विटी निवेश करने का विकल्प मिलेगा, मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत एक ही PRAN पर कई योजनाएं चुनी जा सकेंगी, और रिटायरमेंट के बाद 80% तक की एकमुश्त निकासी करना संभव हो पाएगा.
NPS Rules Change: अब रिटायरमेंट के बाद 80% तक एकमुश्‍त रकम निकाल पाएंगे निवेशक, शेयरों में 100% पैसे लगाने का मौका!

NPS New Rules From October 2025: रिटायरमेंट के लिए निवेश करने वालों के लिए NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) एक जाना-पहचाना विकल्प है. लेकिन समय के साथ इसके नियमों में कई सुधारों की गुंजाइश रही है. अब इस स्‍कीम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जो न सिर्फ इसे ज्‍यादा फ्लैक्सिबल बनाएंगे, बल्कि निवेशकों को ज्‍यादा ऑप्‍शंस भी देंगे. यहां जानिए इस स्‍कीम में होने वाले तमाम बड़े बदलाव.

1. 100% इक्विटी निवेश की छूट

पहले तक नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को NPS में इक्विटी का एक निर्धारित हिस्सा ही लगाने की अनुमति थी. लेकिन पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने प्रस्ताव दिया है कि अब पूरा फंड (100%) इक्विटी ऑप्शन में लगाया जा सके. इसका मतलब है कि जोखिम लेने वाले निवेशक पूरी राशि को शेयर बाजार में लगा सकते हैं, उम्मीद ये है कि लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलेगा. हालांकि ये पूरी तरह से निवेशकों पर निर्भर करेगा कि उन्हें 100 फीसदी पैसा मार्केट में लगाना है या नहीं.

VIDEO: 1 अक्टूबर से RBI के नए बैंकिंग नियम, EMI और गोल्ड लोन में राहत

2. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF)

अभी तक NPS सब्सक्राइबर्स एक ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) पर सिर्फ एक स्कीम चला सकते थे. अब एक ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) पर अलग-अलग योजनाएं चुनी जा सकेंगी. यानी आप अलग-अलग स्कीम्स (जो अलग-अपने जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल हों) में निवेश कर सकेंगे. इसके तहत पेंशन फंड मैनेजर्स अब निवेशकों की प्रोफाइल, उम्र, जेंडर या प्रोफेशन के आधार पर नई कस्टमाइज्ड स्कीमें ला सकेंगे. इसका फायदा ये होगा कि निवेशक अपनी सुविधा और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से लो, मीडियम और हाई रिस्क ऑप्शन में से कोई स्कीम चुन पाएंगे.

3. एकमुश्त निकासी (Lump Sum Withdrawal) में राहत

अब तक NPS से रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 60 प्रतिशत पैसा एकमुश्‍त निकाल सकते थे, 40 प्रतिशत एन्‍युटी में लगाना जरूरी था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आप 80 फीसदी पैसा एकमुश्त निकाल पाएंगे, वहीं 20 फीसदी पैसे एन्युटी में लगाने की सुविधा मिलेगी. विड्रॉल को लेकर टैक्स नियम में कोई बदलाव नहीं होगा. अबतक निवेशक एकबार जब निवेश कर देते थे तो उन्‍हें रिटायरमेंट के बाद ही एग्जिट होने का ऑप्‍शन रहता था, लेकिन अब 15 साल बाद भी इससे एग्जिट होने का विकल्प मिल सकता है. इसी तरह अब ईपीएफ की तरह एनपीएस में भी लाभार्थी कुछ स्थितियों में पैसा पहले ही विड्रॉल कर पाएंगे. इनमें पढ़ाई, शादी, मेडिकल इमरजेंसी शामिल हैं.

VIDEO: 1 अक्टूबर से लागू हुआ Online Gaming Bill 2025, लग सकता है इतना Fine!

Add Zee Business as a Preferred Source
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6