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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) भारत की एक फेमस रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसमें करोड़ों लोग अपना पैसा लगाते हैं. अब NPS में बड़ा चेंज होने वाला है. असल में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) नाम का नया रूल ला रही है.जी हां यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा. सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सब्सक्राइबर्स (जैसे कॉर्पोरेट कर्मचारी, गिग वर्कर्स, प्रोफेशनल्स) को इससे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे.तो आइए, सरल हिंदी में समझें कि MSF क्या है, इसमें क्या चेंज होंगे, और इससे क्या फायदा होगा.
एनपीएस (NPS) यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार की एक खुद के द्वारा चुनी गई निवेश स्कीम है, जो नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है. इसे PFRDA चलाता है और इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं– टीयर-I (पेंशन के लिए) और टीयर-II (स्वैच्छिक निवेश के लिए).
MSF का मतलब है कि अब नॉन-गवर्नमेंट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स (जैसे प्राइवेट जॉब वाले, फ्रीलांसर्स, गिग वर्कर्स) एक ही PAN या PRAN (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) के तहत कई स्कीम्स में निवेश कर सकेंगे. पहले एक PRAN में सिर्फ एक स्कीम होती थी, लेकिन अब आप कई स्कीम्स चुनकर अपना पैसा बांट सकेंगे.
यह फ्रेमवर्क NPS को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और लचीला बनाएगा.असल में पेंशन फंड मैनेजर्स (PFM) नए स्कीम्स लॉन्च कर सकेंगे, जैसे कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए अलग, गिग वर्कर्स के लिए अलग. हर स्कीम में कम से कम दो वैरिएंट होंगे: मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। हाई रिस्क वाले में 100% इक्विटी एलोकेशन तक संभव होगा.
1 अक्टूबर 2025 से NPS में MSF लागू होने से नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स को ज्यादा लचीलापन और विकल्प मिलेंगे.यह एक PRAN में कई स्कीम्स, 100% इक्विटी ऑप्शन और कम फीस से रिटायरमेंट प्लानिंग आसान होगी, लेकिन रिस्क समझकर निवेश करें। अगर आप NPS में हैं, तो नए नियमों का फायदा उठाएं.(नोट : खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
5 FAQs
Q1. NPS क्या है?
NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, एक सरकारी रिटायरमेंट निवेश स्कीम है जिसे PFRDA संचालित करता है.
Q2. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) क्या है?
MSF में नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स एक ही PRAN पर कई स्कीम्स चुन सकते हैं और निवेश बांट सकते हैं.
Q3. नया नियम कब से लागू होगा?
MSF का नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।
Q4. इसमें 100% इक्विटी का क्या मतलब है?
हाई-रिस्क स्कीम चुनने पर पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा सकता है.
Q5. क्या NPS पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा?
हाँ, NPS में 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.
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