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New Pension Rules: केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि वे केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले NPS के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो गए हैं और जिन्होंने न्यूनतम 10 वर्षों की योग्य सेवा पूरी की है, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभों का दावा कर सकते हैं. यह लाभ पहले से प्राप्त NPS लाभों के अतिरिक्त होंगे. साथ ही, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी भी इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है.
इस नई सुविधा के तहत लाभार्थियों को एकमुश्त भुगतान (लंप सम) मिलेगा, जिसकी गणना अंतिम मूल वेतन और उस पर देय महंगाई भत्ते (DA) का एक-दसवां हिस्सा प्रत्येक पूर्ण छह महीने की योग्य सेवा के आधार पर की जाएगी. इसके अलावा, मासिक पेंशन में भी टॉप-अप राशि जोड़ी जाएगी. यह टॉप-अप UPS के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन और देय महंगाई राहत को जोड़कर NPS के तहत मिलने वाली सालाना पेंशन (annuity) की राशि को घटाकर निर्धारित की जाएगी. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पात्र लाभार्थियों को बकाया पेंशन पर सादा ब्याज (Simple Interest) भी मिलेगा, जिसकी गणना पीपीएफ (PPF) दर के आधार पर की जाएगी.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया दो माध्यमों से की जा सकती है—ऑनलाइन और ऑफलाइन (फिजिकल मोड). फिजिकल मोड में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को अपने निकटतम ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) से संपर्क करना होगा और संबंधित फॉर्म जमा करना होगा. सब्सक्राइबर के लिए फॉर्म B2, जबकि उनके वैध जीवनसाथी के लिए फॉर्म B4 या B6 निर्धारित किया गया है. ये फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in/ups.php से डाउनलोड किए जा सकते हैं.
वहीं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक लाभार्थी उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर UPS पोर्टल पर लॉगइन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है, इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा अप्रैल 1, 2025 से लागू की गई NPS विनियम 2025 के अंतर्गत UPS स्कीम को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है. इसके तहत तीन श्रेणियों के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे.