RTO: अब ड्राइविंग लाइसेंस, RC के लिए ऑनलाइन अप्लाई या रिन्यूअल करें, यहां जाने प्रोसेस
RTO Update: भारत इस समय सभी राज्यों में कर्फ्यू (Curfew) और लॉकडाउन (Lockdown) के साथ कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है. आवाजाही पर पाबंदी के चलते कई लोग न तो ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं और न ही अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) संबंधी काम करवा पा रहे हैं.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए आवेदन या DL या RC के रिन्यूअल के लिए नए गाइडलाइन पेश किए हैं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए आवेदन या DL या RC के रिन्यूअल के लिए नए गाइडलाइन पेश किए हैं
RTO Update: भारत इस समय सभी राज्यों में कर्फ्यू (Curfew) और लॉकडाउन (Lockdown) के साथ कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है. आवाजाही पर पाबंदी के चलते कई लोग न तो ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) की प्रक्रिया पूरी कर पा रहे हैं और न ही अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) संबंधी काम करवा पा रहे हैं.
जबकि कई राज्यों में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) बंद हैं, भारत सरकार भारतीयों के लिए कुछ राहत लेकर आई है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road and Transport) ने नए आवेदन या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के रिन्यूअल के लिए नए गाइडलाइन पेश किए हैं. फिलहाल फेसलेस सर्विस दिल्ली समेत कुछ ही राज्यों में उपलब्ध है. यहां बताया गया है कि आप आरटीओ (RTO) सर्विस का पूरी तरह से ऑनलाइन लाभ कैसे उठा सकते हैं.
1. आपको आधिकारिक आरटीओ वेबसाइट पर जाना होगा जो कि https://parivahan.gov.in/parivahan/ है.
2. होमपेज पर, आपको उस सेवा पर क्लिक करना होगा जिसका आप स्वयं लाभ उठाना चाहते हैं. उदाहरण के लिए: अगर आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको "ड्राइवर/लर्नर्स लाइसेंस" ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा.
3. अगले पेज पर आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना होगा, जिसके आधार पर आप जांच सकते हैं कि सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है या आपको आरटीओ कार्यालय जाना है.
नए नियम के मुताबिक लर्नर लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, अप्लाई से लेकर लाइसेंस की छपाई तक. इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का इस्तेमाल चिकित्सा प्रमाण पत्र, शिक्षार्थी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई और इसके रिन्यूअल के लिए किया जा सकता है.
गौरतलब है कि इस तरह की गाइडलाइंस लाने के पीछे मकसद यह है कि नए वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा सके. पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) का रिन्यूअल अब 60 दिन पहले किया जा सकता है. इसके अलावा अस्थाई पंजीकरण की समय सीमा भी 1 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई है.
सरकार ने लर्नर्स लाइसेंस की प्रक्रिया में बदलाव को भी आसान बनाया है. अब आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है. टेस्टिंग अब ट्यूटोरियल के माध्यम से घर पर ऑनलाइन लिया जा सकता है, जिससे उन सभी लोगों के लिए इस कठिन समय में डीएल प्राप्त करना आसान हो जाता है. मार्च के अंत में, देश भर में कोविड-19 संकट को देखते हुए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC), फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है.
मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि पूरे देश में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुके इन दस्तावेजों को अगले 30 जून 2021 तक वैध माना जाएगा.
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05:15 PM IST