Learning Driving License: अब घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए करें अप्लाई, फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
Learning Driving License: सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय की तरफ से नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिससे अब नागरिक घर बैठे ही अपने लर्नर लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
Learning Driving License: देशभर में जितने भी वाहन चालक हैं, उन सभी के ड्राइवर्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बेहद जरूरी है. क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चालक का चालान कट सकता है. दरअसल Driving License वाहन चालक के लिए सरकारी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल होता है. इससे ये गारंटी रहती है कि व्यक्ति लाइसेंस के साथ वाहन चलाने योग्य है. मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के अनुसार, देश के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता हैं. ऐसे में हर वाहन चालाक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना बेहद जरूरी है.
लर्नर लाइसेंस है जरूरी
बता दें जब भी किसी नागरिक को व्हीकल चलाना के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है, तो आधिकारिक तौर पर उसे सबसे पहले लर्नर लाइसेंस मिलता है. इसे बनवाने के लिए सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय की तरफ से नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा दी गई है, जिससे अब नागरिक घर बैठे ही अपने लर्नर लाइसेंस (Learning Driving License) बनवाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
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इसके अलावा, अब आपको किसी भी आरटीओ में जाकर लाइसेंस बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप किसी भी जगह कहीं से भी टेस्ट देकर लाइसेंस कुछ ही घंटों में प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन Permamnent Driving License पाने के लिए, किसी को परिवहन कार्यालय में शारीरिक रूप से जाना जरूरी होता है, जिससे की उसका ड्राइविंग टेस्ट हो सके. अगर वो व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है, तो उसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है. आइए जानते हैं कैंसे बनवा सकते हैं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस.
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
- सबसे पहले इस वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं.
- ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपनी स्टेट को सेलेक्ट करें.
- अब लिस्ट से लर्नर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन सेलेक्ट करें.
- फिर कहीं से भी या घर से टेस्ट देने के लिए आधार ऑप्शन वाले एप्लीकेंट को चुनें.
- अब देश में जारी किए गए बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले एप्लीकेंट के बॉक्स को चेक करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
- आधार प्रमाणीकरण ऑप्शन के माध्यम से सबमिट के लिए बॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद आधार कार्ड की डिटेल्स और मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद Generate OTP बटन पर क्लिक करें.
- OTP दर्ज करने के बाद, सभी विवरणों को वेरिफाई करें. फिर नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए बॉक्स चेक करें. इसके अलावा, प्रमाणीकरण बटन पर क्लिक करें.
- अब लाइसेंस शुल्क के भुगतान के तरीके के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- टेस्ट के लिए आगे बढ़ने के लिए 10 मिनट का ड्राइविंग निर्देश वीडियो देखना अनिवार्य है.
- ट्यूटोरियल वीडियो समाप्त होने के बाद, टेस्ट के लिए एक OTP और पासवर्ड रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा.
- टेस्ट शुरू करने के लिए, फॉर्म को पूरा फिल करें और आगे बढ़ें. अपने डिवाइस पर फ्रंट कैमरा ठीक करें और इसे चालू करें.
- अब टेस्ट के लिए उपस्थित हों और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 10 प्रश्नों में से कम से कम छह प्रश्नों के सही जवाब दें.
- टेस्ट क्लियर करने के बाद लाइसेंस का लिंक रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेजा जाएगा. अगर टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो 50 रुपए फिर से टेस्ट के लिए वसूल किया जाएगा.
06:25 PM IST