UPS में आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 महीने के लिए बढ़ी, जानिए अब कब तक कर सकते हैं अप्लाई और क्या है प्रोसेस

Unified Pension System: यूपीएस (UPS) यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकेंगे. अभी तक इसमें आवेदन करने की तारीख 30 जून थी, जिसे 3 महीने बढ़ा दिया गया है.
UPS में आवेदन करने की आखिरी तारीख 3 महीने के लिए बढ़ी, जानिए अब कब तक कर सकते हैं अप्लाई और क्या है प्रोसेस

Unified Pension System: यूपीएस (UPS) यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर तक इसमें अप्लाई कर सकेंगे. अभी तक इसमें आवेदन करने की तारीख 30 जून थी, जिसे 3 महीने बढ़ा दिया गया है.

UPS स्कीम उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) के तहत आते हैं. भारत सरकार ने 24 जनवरी, 2025 को इस योजना की अधिसूचना जारी की थी. PFRDA ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने के लिए नियम जारी कर दिए हैं, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं.

कौन-कौन इस योजना में शामिल हो सकता है?

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  • वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 को नौकरी में हैं और NPS के तहत आते हैं.
  • वह कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी में आते हैं.
  • वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो NPS के तहत आते थे और 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, या अपनी मर्जी से रिटायर हुए हैं, या नियम 56(j) के तहत रिटायर हुए हैं और UPS के लिए पात्र हैं.
  • अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद UPS का विकल्प चुनने से पहले ही गुजर जाता है, तो उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी/पति इस योजना में शामिल हो सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यूपीएस के लिए योग्य सभी कैटेगरी के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन पत्र 1 अप्रैल, 2025 से Protean CRA की वेबसाइट https://npscra.nsdl.co.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हो चुके हैं. कर्मचारी चाहें तो फॉर्म को भरकर खुद भी जमा कर सकते हैं. इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर हो गई है. जो नए लोग नौकरी ज्वाइन करेंगे, उन्हें ज्वाइन करने के 30 दिन के अंदर बताना होगा कि वो UPS लेना चाहते हैं या नहीं.

किस कैटेगरी के लिए कौन से फॉर्म

UPS के आवेदन करने के लिए अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग फॉर्म बनाए गए हैं:

  • अगर आप अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म A2 भरना होगा.
  • अगर आप हाल ही में सरकारी नौकरी में लगे हैं, तो फॉर्म A1 भरना होगा.
  • अगर आप रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए फॉर्म B2 है.
  • अगर किसी पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो उनकी पत्नी फॉर्म B6 भरकर आवेदन कर सकती हैं.
  • आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने विभाग के हेड ऑफिस या DDO (Drawing and Disbursing Officer) के जरिए फॉर्म जमा करना होगा. आपको बता दें कि कि अगर कोई योग्य कर्मचारी तय समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं करता है, तो उसे यूपीएस का फायदा नहीं मिलेगा और वह पहले की तरह NPS में ही बना रहेगा.

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