DA Hike: इस राज्य ने अपने कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा, एक झटके में 7% तक बढ़ी सैलरी

Jharkhand Government DA Hike: झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में सात फीसदी बढ़ोत्तरी का तोहफा दिया है. जानिए कितनी बढ़ी राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी.
DA Hike: इस राज्य ने अपने कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा, एक झटके में 7% तक बढ़ी सैलरी

Jharkhand Government DA Hike: झारखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह वृद्धि पिछले साल एक जुलाई से प्रभावी होगी. उन्होंने कहा कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो इससे पहले 239 प्रतिशत था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

सात फीसदी बढ़ाकर 246% किया महंगाई भत्ता

छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत (डीआर) में भी सात प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 246 प्रतिशत कर दिया गया. पहले उन्हें 239% महंगाई भत्ता मिलता था. संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने मीडिया को बताया कि पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी डीए मौजूदा 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा. महंगाई भत्ता बढ़ाने के अलावा कुल कैबिनेट ने कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई.

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इन फैसलों पर भी कैबिनेट ने लगाई मुहर

कैबिनेट ने राज्य में कारखानों और फैक्ट्रियों में महिला कामगारों को उनकी सहमति के आधार पर नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. महिलाएं अब शाम सात बजे से सुबह छह बजे की अवधि तक काम कर सकेंगी. कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत इससे संबंधित कारखाना संशोधन विधेयक-2024 के गठन को स्वीकृति दी है.

आंगनबाड़ी सेविका के चयन और मानदेय नियामवली में संशोधन

कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है. एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) को विशेष छूट प्रदान किया जाएगा. इससे संबंधित विधेयक विधानसभा के बजट सत्र के दौरान लाया जाएगा. कैबिनेट ने राज्य बंटवारे के बाद बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे को भी स्वीकृति प्रदान की है.

(भाषा और IANS के इनपुट के साथ)

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