ITR फाइलिंग की डेडलाइन से चूके तो पड़ेगा बहुत महंगा, इतनी देनी होगी पेनाल्टी
ITR filing: सबसे अधिक पेनाल्टी 31 दिसंबर के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर को देना पड़ता है. यह पेनाल्टी 10,000 रुपये की होती है. समझदारी इसी में है कि आपको समय रहते इस काम को निपटा लेना चाहिए.
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त कर दिया है. (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त कर दिया है. (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की वैसे तो आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है. अब इतना अतिरिक्त समय मिलने के बाद भी अगर आप आईटीआर फाइल करने से चुकते हैं तो आपको इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, भारी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है. इसलिए समझदारी इसी में है कि आपको समय रहते इस काम को निपटा लेना चाहिए.
- इनकम टैक्स की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, समयसीमा से चूकने पर 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.
- कभी भी अंतिम तारीख तक का इंतजार नहीं करना चाहिए. विभाग की सलाह है कि अंतिम समय में अधिक प्रेशर की वजह से वेबसाइट अच्छी तरह काम नहीं भी कर सकता है.
- जो टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारी पेनाल्टी लगा सकता है।
- वैसे टैक्स पेयर की आय अगर 5 लाख रुपये तक है और वह तय तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उनपर 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.
- अगर टैक्स पेयर ITR फाइल करने की अंतिम तिथि के बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें पेनाल्टी के तौर पर 5,000 रुपये देने होते हैं.
- सबसे अधिक पेनाल्टी 31 दिसंबर के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले टैक्स पेयर को देना पड़ता है. यह पेनाल्टी 10,000 रुपये की होती है
Written By:
ज़ीबिज़ वेब टीम
Updated: Sat, Aug 17, 2019
05:52 PM IST
05:52 PM IST
नई दिल्ली
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