घर बैठे सिर्फ 15 मिनट में फाइल करें ITR, जानिए क्या है तरीका
इनकम टैक्स रिटर्न भरना (Income Tax Return filing)) आपको बहुत मुश्किल काम लगता है तो आप अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे मात्र 15 मिनट में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आइये जानते हैं क्या है तरीका.
घर बैठे आसानी से फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न (फोटो - प्रतिकात्मक)
घर बैठे आसानी से फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न (फोटो - प्रतिकात्मक)
इनकम टैक्स रिटर्न भरना (Income Tax Return filing)) आपको बहुत मुश्किल काम लगता है तो आप अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे मात्र 15 मिनट में अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. आइये जानते हैं क्या है तरीका.
आप वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल (ITR filing) करने को लेकर परेशान हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आप मात्र 15 मिनट में अपना रिटर्न भर सकते हैं. घर बैठे रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in, पर जाना होगा. इसके बाद पैन कार्ड के नंबर के साथ अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करना होगा.
एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की जानकारी और सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स, फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस की जरूरत होगी. इसके बाद आप बताना होगा कि आप किस श्रेणी के करदाता हैं और आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरना है.
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आपकी आईडी रजिस्टर्ड होने के बाद यहां आपको यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करना होगा. इसके बाद आपको ई-फाइल टैब पर जाना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करना होगा. यहां सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर के लिए वह आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, जिसे आपको भरना है. अगर आप ऑरिजनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो Original टैब पर क्लिक करें और यदि आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो Revised Return पर क्लिक करें. ध्यान रखें, ITR-1 की सहज वापसी सैलरीड व्यक्ति के लिए, खुद की संपत्ति, ब्याज आय या पेंशनभोगी के लिए होती है.
फॉर्म डाउनलोड करने के बाद भरें ये जानकारियां
अब आपके फॉर्म 16 में दी गई जानकारियों को आपके द्वारा डाउनलोड किए गए रिटर्न तैयारी सॉफ्टवेयर में फिल करें. इसके बाद अब कैलकुलेट टैक्स टैब का इस्तेमाल करें. इसके बाद आपसे टैक्स पे करने के लिए पूछा जाएगा और इसके साथ ही चालान की डीटेल भी भरने को कहा जाएगा. इसके बाद आपके द्वारा दी गई डीटेल की पुष्टि करने के लिए validate icon पर क्लिक करें करें. अब एक XML फाइल बनाएं, जो आपके कंप्यूटर पर ऑटोमैटिक सेव हो जाए.
सबमिट रिटर्न के बाद अपलोड करें XML फाइल
इसके बाद "सबमिट रिटर्न" टैब को चुनें और "AY 2020-2021" और उससे संबंधित फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद XML फाइल यहां अपलोड कर दें. यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर (डीएस) हैं तो आप इसका प्रयोग करें. इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फाइल को वेरीफाई या साइन करना चाहते हैं. तब Yes और NO का चयन करें. इसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जो आपको बताएगा कि आपके आईटीआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और आपने सफलतापूर्वक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है.
ITR का वेरिफिकेशन करना नहीं भूलना चाहिए. जो करदाता इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बिना एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फाइल करते हैं, उन्हें आईटीआर अपलोड करने के 120 दिन के अंदर इसे वेरीफाई करना होता है. इस चेक करने के चार तरीके हैं. 1. आधार ओटीपी के जरिए 2. नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन कर 3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (evc) के जरिए 4. आईटीआर-वी की हस्ताक्षर कॉपी बेंगलुरु भेजकर कर सकते हैं.
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30 नवंबर तक कर सकते हैं ITR दाखिल
यहां आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण करदाताओं को हो रही परेशानियों को समझते हुए क्रेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए विलंब से और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है.
12:45 PM IST