ITR भरने की डेडलाइन बढ़ी, ऐसे फाइल करें ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न
File ITR Online: महामारी के बीच टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देने के लिए , केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 19 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है.
जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अब ऐसा सितंबर 2020 तक ऑनलाइन कर सकते हैं.
जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अब ऐसा सितंबर 2020 तक ऑनलाइन कर सकते हैं.
File ITR Online: महामारी के बीच टैक्सपेयर्स को कुछ राहत देने के लिए , केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 19 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. जिन लोगों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अब ऐसा सितंबर 2020 तक ऑनलाइन कर सकते हैं.
ध्यान दें कि इससे पहले, सरकार ने पहले ही कई मौकों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी थी. पहला, ओरिजनल समय सीमा 31 मार्च 2020 से 30 जून और फिर 31 जुलाई 2020 तक. टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से अपना रिटर्न ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं.
ई-फाइलिंग के लिए पोर्टल टैक्सपेयर्स को अपने आयकर रिटर्न ऑनलाइन बिना किसी परेशानी के फाइल करने की अनुमति देता है. वर्तमान आयकर कानूनों के तहत, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अलग- अलग तरह के फॉर्म पेश किए गए है. जैसे कि ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7.
वित्त वर्ष 18-19 के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए ये स्टेप्स फोलो करें
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल - incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
इसके बाद 'e-File'टैब पर क्लिक करें और 'इनकम टैक्स रिटर्न' लिंक पर क्लिक करें
प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चुनें औक कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें
सभी टर्म एंड कंडीशन को ध्यान से पड़ें और आईटीआर फॉर्म में आनलाइन सभी जानकारियों को भरें
ध्यान रहें कि सेशन टाइम आउट से बचने के लिए बीच-बीच में सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें
इसके बाद Tax Paid and Verification टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें
वेरिफिकेशन करने के बाद 'प्रिव्यु एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें
आईटीआर सबमिट करें
वेरिफिकेशन प्रोसिस को कैसे पूरा करें-अपने बैंक अकाउंट नबंर का इस्तेमाल करें
ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, अपना बैंक अकाउंट नंबर pre-validate करें
e-verify लिंक पर जाएं, acknowledgment नबंर दर्ज करें
बैंक अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके e-verify करने का ऑप्शन चुनें और EVC तैयार करें. आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC प्राप्त करेंगे
अपनी रिटर्न को verify करने के लिए पोर्टल पर इस कोड को दर्ज करें
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आधार-आधारित ओटीपी का इस्तेमाल करें
Incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर लॉग इन करें
बाईं ओर के मेनू पर 'ई-वेरीफाई रिटर्न' पर क्लिक करें
आधार ओटीपी का इस्तेमाल करके verify करने के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट करें (केवल तभी जब आधार-पैन लिंकेज पहले से हो)
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट करें
प्रोसिस को पूरा करने के लिए पोर्टल पर ओटीपी दर्ज करें
10:28 AM IST