ITR Filing 2022: चार करोड़ लोगों ने भर दिया आईटीआर, फटाफट कर दें फाइल, खत्म होने वाली है डेडलाइन
ITR Filing 2022: आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट बस खत्म ही होने वाली है. अभी तक चार करोड़ से अधिक लोगों ने अपना ITR भर दिया है.
ITR Filing 2022: टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट करीब आती जा रही है. ऐसे में अंतिम समय में होने वाली किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए आपको 31 जुलाई, 2022 के पहले ही अपना ITR फाइल कर देना चाहिए. आयकर विभाग ने बताया कि अभी तक 4 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना ITR फाइल कर दिया है. IT Department ने कहा कि अगर आपको भी लेट फीस से बचना है, तो समय से अपना ITR फाइल कर दें.
4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा ITR
आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक ट्वीट में कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 28 जुलाई 2022 तक 4.09 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग की ओर से आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 तय की गई है. सिर्फ 28 जुलाई को ही 31 लाख से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं.
Over 4.09 crore ITRs filed till 28th July, 2022 & more than 36 lakh ITRs filed on 28th July, 2022 itself.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2022
The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.
Please file your ITR now, if not filed as yet. Avoid late fee.
Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf#ITR #FileNow pic.twitter.com/p0ABBuoZ6r
समय से फाइल कर दें ITR
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
इनकम टैक्स विभाग लगातार अपने ट्विटर हैंडल से टैक्सपेयर्स से आग्रह कर रहा है कि अभी तक अगर किसी ने अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो भर लें. 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरी जा सकती है, नहीं तो उसके बाद जुर्माना लगेगा. अभी आईटीआर भरने के लिए कुछ ही दिन शेष हैं.
1 अगस्त से लगेगा जुर्माना
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. वैसे तो 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर भरा जा सकता है लेकिन ऐसा करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने की राशि की बात करें तो अगर किसी की आय 5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा है तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, इसके अलावा अगर आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो 1000 रुपए जुर्माने की फीस अदा करनी होगी.
07:56 PM IST