ITR भरने की तारीख बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक भरना होगा ऑडिट रिपोर्ट के साथ रिटर्न
टैक्सपेयर के लिए अच्छी खबर है. इनकम टैक्स (IT) ने उन ITR की तारीख बढ़ा दी है, जिनके केस में ऑडिट की जरूरत पड़ती है. अब ऐसे टैक्सपेयर को 30 सितंबर की बजाय 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करने की मोहलत मिल गई है.
सैलरी क्लास के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. (Dna)
सैलरी क्लास के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी. (Dna)
टैक्सपेयर के लिए अच्छी खबर है. इनकम टैक्स (IT) ने उन ITR की तारीख बढ़ा दी है, जिनके केस में ऑडिट की जरूरत पड़ती है. अब ऐसे टैक्सपेयर को 30 सितंबर की बजाय 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करने की मोहलत मिल गई है. इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
CBDT के बयान के मुताबिक देशभर से टैक्सपेयर की यह डिमांड आ रही थी कि ITR और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी जाए. क्योंकि ऐसे टैक्स केस में ऑडिट की जरूरत पड़ती है.
कौन देता है ITR के साथ ऑडिट रिपोर्ट
ऐसे ITR उन फर्मों को भरने पड़ते हैं जो IT एक्ट की धारा 44AB के तहत आती हैं. इनमें कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, प्रॉपराइटरशिप कवर होती है. इनके अकाउंट का ऑडिट होता है और फिर CA उसकी रिपोर्ट IT विभाग को भेजते हैं.
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ये भी दायरे में
CBDT के मुताबिक इन टैकसपेयर के दायरे में वे Individuals भी आते हैं जो किसी फर्म में वर्किंग पार्टनर होते हैं.
On consideration of representations recd from across the country,CBDT has decided to extend the due date for filing of ITRs & Tax Audit Reports from 30th Sep,2019 to 31st of Oct,2019 in respect of persons whose accounts are required to be audited.Formal Notification will follow.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) 26 September 2019
कौन है CBDT
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) भारत सरकार का वह बोर्ड है जो IT विभाग के लिए पॉलिसी तैयार करता है. आपको बता दें कि सैलरी क्लास के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी.
11:39 AM IST