Deadline: 15 मार्च है आखिरी तारीख, तो जान लें किसको भरना होगा एडवांस टैक्स? और देरी पर कितना लगेगा जुर्माना?

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है. तो अगर TDS के बाद आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा है तो किस्तों में टैक्स देना जरूरी है. देरी होने पर आयकर विभाग हर महीने 1% तक ब्याज लगा सकता है.
Deadline: 15 मार्च है आखिरी तारीख, तो जान लें किसको भरना होगा एडवांस टैक्स? और  देरी पर कितना लगेगा जुर्माना?

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है. जिन करदाताओं की टोटल टैक्स देनदारी TDS घटाने के बाद धारा 208 के तहत 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है, उन्हें साल खत्म होने का इंतजार किए बिना फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही एडवांस टैक्स जमा करना होता है,तो अगर तय समय तक भुगतान नहीं किया जाता, तो आयकर विभाग हर महीने 1% तक ब्याज वसूल सकता है.

सवाल: क्या होता है एडवांस टैक्स?

  • एडवांस टैक्स को अक्सर “Pay as You Earn” टैक्स सिस्टम कहा जाता है.
  • इसमें टैक्स साल के लास्ट में नहीं, बल्कि साल भर किस्तों में जमा किया जाता है.
  • जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, उसी के अनुसार अनुमानित टैक्स पहले ही देना होता है.
  • यह नियम तब लागू होता है जब TDS के बाद टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा हो.
  • ऐसे मामलों में करदाता को एडवांस टैक्स किस्तों में भरना पड़ता है.
  • इससे साल के अंत में एक साथ भारी टैक्स देने का दबाव कम हो जाता है.
Add Zee Business as a Preferred Source
tax


सवाल: किन लोगों को देना पड़ता है एडवांस टैक्स?

  • एडवांस टैक्स सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं है.
  • कई तरह के टैक्सपेयर्स को यह देना पड़ सकता है.
  • जैसे वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी अतिरिक्त आय (जैसे किराया, ब्याज, कैपिटल गेन या फ्रीलांस आय) हो
  • फ्रीलांसर और कंसल्टेंट
  • डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे प्रोफेशनल
  • बिजनेस ओनर
  • कोई भी करदाता जिसकी TDS के बाद टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा हो

एक बात समझ लें कि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने से छूट मिलती है.

सवाल: एडवांस टैक्स की किस्तें कब देनी होती हैं?

एडवांस टैक्स आमतौर पर चार किस्तों में जमा किया जाता है:

  • 15 जून: कुल टैक्स का कम से कम 15%
  • 15 सितंबर: कुल टैक्स का 45% (कुल मिलाकर)
  • 15 दिसंबर: कुल टैक्स का 75% (कुल मिलाकर)
  • 15 मार्च: कुल टैक्स का 100%
  • 15 मार्च की तारीख आखिरी मौका होती है
  • जब पूरे एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी होता है.

सवाल: अगर 15 मार्च की डेडलाइन चूक गए तो क्या होगा?

अगर एडवांस टैक्स समय पर नहीं दिया गया तो आयकर विभाग इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज वसूल सकता है.

  • धारा 234C: अगर तय शेड्यूल के मुताबिक किस्तें नहीं भरी गईं
  • धारा 234B: अगर 31 मार्च तक कुल टैक्स का कम से कम 90% भुगतान नहीं किया गया
  • इन दोनों ही मामलों में बकाया रकम परहर महीने 1% ब्याज लगाया जा सकता है

सवाल: एडवांस टैक्स और सामान्य टैक्स में क्या फर्क है?

  • एडवांस टैक्स साल के दौरान आय होने के साथ-साथ किस्तों में जमा किया जाता है.
  • सामान्य टैक्स भुगतान आमतौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले किया जाता है.
  • सरल शब्दों में समझें तो एडवांस टैक्स पूरे साल में टैक्स का बोझ बांट देता है.
  • जबकि सामान्य टैक्स पेमेंट साल खत्म होने के बाद किया जाता है.tax

सवाल: एडवांस टैक्स कैसे जमा करें?

एडवांस टैक्स जमा करना अब काफी आसान हो गया है. इसके लिए-

1. आयकर विभाग के e-filing पोर्टल पर जाएं
2. “e-Pay Tax” का ऑप्शन चुनें
3. Advance Tax (Challan 100) को सेलेक्ट करें
4. जरूरी जानकारी भरकर ऑनलाइन पेमेंट कर दें

आसान भाषा में समझें पूरी बात

आपको बता दें कि अगर आपकी TDS के बाद टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो फिर आपको एडवांस टैक्स देना जरूरी है.जी हां अब इसकी आखिरी तारीख 15 मार्च है.तो समय पर भुगतान नहीं करने पर हर महीने 1% ब्याज लग सकता है. इसलिए बेहतर है कि अपनी टैक्स देनदारी पहले ही जांच लें और समय रहते भुगतान कर दें, ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके.(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए किसी वित्तीय सलाहाकार से उचित राय लें)

FAQs

1. एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख क्या है?
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है

2. किसे एडवांस टैक्स देना पड़ता है?
जिस करदाता की TDS के बाद कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा होती है, उसे एडवांस टैक्स देना जरूरी होता है

3. किन लोगों पर एडवांस टैक्स लागू होता है?
फ्रीलांसर, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर और ऐसे सैलरीड लोग जिनकी अतिरिक्त आय (किराया, ब्याज, कैपिटल गेन आदि) होती है

4. एडवांस टैक्स समय पर न देने पर क्या होगा?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत बकाया राशि पर हर महीने लगभग 1% ब्याज लगाया जा सकता है

5. एडवांस टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा करें?
आयकर विभाग के e-filing पोर्टल पर जाकर “e-Pay Tax” में Advance Tax (Challan 100) चुनकर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है

(ताजा खबरों के लिए आप हमारे WhatsApp Channel को सब्सक्राइब जरूर करें)