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फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च है. जिन करदाताओं की टोटल टैक्स देनदारी TDS घटाने के बाद धारा 208 के तहत 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है, उन्हें साल खत्म होने का इंतजार किए बिना फाइनेंशियल ईयर के दौरान ही एडवांस टैक्स जमा करना होता है,तो अगर तय समय तक भुगतान नहीं किया जाता, तो आयकर विभाग हर महीने 1% तक ब्याज वसूल सकता है.
एक बात समझ लें कि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने से छूट मिलती है.
एडवांस टैक्स आमतौर पर चार किस्तों में जमा किया जाता है:
अगर एडवांस टैक्स समय पर नहीं दिया गया तो आयकर विभाग इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज वसूल सकता है.
एडवांस टैक्स जमा करना अब काफी आसान हो गया है. इसके लिए-
1. आयकर विभाग के e-filing पोर्टल पर जाएं
2. “e-Pay Tax” का ऑप्शन चुनें
3. Advance Tax (Challan 100) को सेलेक्ट करें
4. जरूरी जानकारी भरकर ऑनलाइन पेमेंट कर दें
आपको बता दें कि अगर आपकी TDS के बाद टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो फिर आपको एडवांस टैक्स देना जरूरी है.जी हां अब इसकी आखिरी तारीख 15 मार्च है.तो समय पर भुगतान नहीं करने पर हर महीने 1% ब्याज लग सकता है. इसलिए बेहतर है कि अपनी टैक्स देनदारी पहले ही जांच लें और समय रहते भुगतान कर दें, ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके.(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है, अधिक जानकारी के लिए किसी वित्तीय सलाहाकार से उचित राय लें)
FAQs
1. एडवांस टैक्स की आखिरी तारीख क्या है?
फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च है
2. किसे एडवांस टैक्स देना पड़ता है?
जिस करदाता की TDS के बाद कुल टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज्यादा होती है, उसे एडवांस टैक्स देना जरूरी होता है
3. किन लोगों पर एडवांस टैक्स लागू होता है?
फ्रीलांसर, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर और ऐसे सैलरीड लोग जिनकी अतिरिक्त आय (किराया, ब्याज, कैपिटल गेन आदि) होती है
4. एडवांस टैक्स समय पर न देने पर क्या होगा?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत बकाया राशि पर हर महीने लगभग 1% ब्याज लगाया जा सकता है
5. एडवांस टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा करें?
आयकर विभाग के e-filing पोर्टल पर जाकर “e-Pay Tax” में Advance Tax (Challan 100) चुनकर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है
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