आ गई तारीख! 11 अगस्त को नया आयकर बिल पेश करेंगी वित्तमंत्री सीतारमण, जानें इनकम टैक्स कानून में होगा कितना बदलाव

New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 11 अगस्त को संसद में नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill) पेश करने वाली हैं. 
आ गई तारीख! 11 अगस्त को नया आयकर बिल पेश करेंगी वित्तमंत्री सीतारमण, जानें इनकम टैक्स कानून में होगा कितना बदलाव

New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स सिस्टम को लेकर देश में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने वाला है. केंद्र सरकार की ओर से नया इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill) संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाने वाला है. इसकी तारीख भी तय हो चुकी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 11 अगस्त को यह बिल संसद में पेश करने वाली हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार इस बिल के ज़रिए मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में पूरी तरह बदलाव करने जा रही है और उसकी जगह एक नया कानून लाने की तैयारी है. इसे टैक्स सिस्टम को अधिक सरल, टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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क्यों लाया गया नया इनकम टैक्स बिल?

सरकार का मकसद ऐसा इनकम टैक्स कानून लाना है जो मौजूदा समय की जरूरतों को ध्यान में रखे. 1961 में बना कानून अब भी देश में लागू है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इकॉनॉमी, ग्लोबल इनवेस्टमेंट और टैक्सपेयर्स की प्रोफाइल में बड़ा बदलाव आया है. इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अब नया कानून जरूरी हो गया है.

इनकम टैक्स की भाषा होगी आसान

मौजूदा कानून में कई ऐसे क्लॉज हैं जो या तो अब प्रासंगिक नहीं हैं या फिर इतने जटिल हैं कि आम टैक्सपेयर्स को समझ पाना मुश्किल होता है. इसी वजह से टैक्स फाइलिंग में बार-बार गलतियां होती हैं और करदाताओं को नोटिस या जुर्माना झेलना पड़ता है. सरकार का कहना है कि नया कानून इन सभी दिक्कतों को खत्म करेगा और टैक्सपेयर्स को एक साधारण, स्पष्ट और डिजिटल-अनुकूल फ्रेमवर्क देगा.

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