HR को देर से बताया Tax Regime? हर महीने ज्यादा कटेगा TDS, लेकिन ये एक तरीका बचा सकता है आपका पैसा

क्या HR को टैक्स रिजीम बताना भूल गए और सैलरी से ज्यादा TDS कट गया? घबराएं नहीं, आपका पैसा डूबा नहीं है.असल में FY 2026-27 के नए नियमों के तहत आप ITR भरकर एक्स्ट्रा कटे टैक्स का रिफंड ले सकते हैं. तो समझें पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के अहम नियम और रिफंड पाने का सही तरीका
HR को देर से बताया Tax Regime? हर महीने ज्यादा कटेगा TDS, लेकिन ये एक तरीका बचा सकता है आपका पैसा

यह समझना जरूरी है कि Tax Rules FY 2026-27 के हिसाब से असली नियम क्या कहते हैं (फोटो: एआई)

अप्रैल आते ही नौकरीपेशा लोगों के ऑफिस में एक सवाल जरूर घूमता है कि Old Tax Regime चुनें या New Tax Regime? इसी सबके बीच में कई लोग HR की मेल, टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म या पेरोल डेडलाइन को इग्नोर कर देते हैं.बाद में जब सैलरी खाते में आती है, तो पता चलता है कि TDS ज्यादा कट गया

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है,असल में पैसा डूबा नहीं है. सही प्रोसेस अपनाकर आप इसे वापस पा सकते हैं. लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि Tax Rules FY 2026-27 (Assessment Year 2027-28) के हिसाब से असली नियम क्या कहते हैं.

5 प्वाइंट्स में पहले समझिए पूरा मामला

  • HR को टैक्स व्यवस्था समय पर न बताने पर ज्यादा TDS कट सकता है
  • New Tax Regime अब डिफॉल्ट विकल्प है
  • Employer TDS अनुमानित इनकम के आधार पर काटता है
  • ज्यादा कटा टैक्स ITR भरकर वापस लिया जा सकता है
  • बीच साल में रिजीम बदलना कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड है


अगर HR को नहीं बताया तो कौन सा रिजीम लागू होगा?

  • रूल्स के हिसाब से New Tax Regime डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था है
  • अगर कर्मचारी employer को कोई विकल्प नहीं देता तो पैरोल सिस्टम आमतौर पर नई व्यवस्था के हिसाब से TDS काट सकता है
  • हालांकि, लास्ट टैक्स गणना आपके Income Tax Return (ITR) में तय होती है

ज्यादा TDS क्यों कटता है?

  • Employer हर महीने आपकी अनुमानित सालाना आय देखकर टैक्स काटता है।
  • अगर आपने समय पर यह जानकारी नहीं दी तो
  • 80C निवेश (PPF, ELSS, LIC आदि)
  • Home Loan ब्याज
  • HRA किराया छूट
  • 80D मेडिकल बीमा
  • तो payroll टीम छूट नहीं जोड़ती और TDS ज्यादा कट सकता है.

समझें New Regime के अहम नियम

  • कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन
  • रिबेट u/s 87A: एलिजिबल टैक्सेबल इनकम सीमा तक राहत (नई व्यवस्था में लागू शर्तें सहित)
  • कई डिडक्शन लिमिटेड मौजूद नहीं
  • आसान स्लैब स्ट्रक्चर
  • ध्यान दें: पुरानी व्यवस्था में अलग-अलग स्लैब और डिडक्शन मिलते हैं
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क्या बीच साल में Tax Regime बदला जा सकता है?

Employer लीव पर यह कंपनी की पैरोल पॉलिसी पर निर्भर करता है

कुछ कंपनियां:

  • साल की शुरुआत में एक बार विकल्प लेती हैं
  • कुछ mid-year correction देती हैं
  • कुछ टैक्स सेविंग प्रूफ जमाकर में बदलाव करती हैं

लेकिन Income Tax Return भरते समय salaried व्यक्ति अंतिम चुनाव कर सकता है, अगर applicable conditions पूरी हों

आपके लिए क्या मायने हैं?

  • अगर अभी आपकी salary से ज्यादा TDS कट रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान स्थायी है.
  • आपका टैक्स PAN पर जमा हो रहा है
  • सही ITR भरने पर रिफंड मिल सकता है
  • अभी प्लानिंग करके लॉस कम किया जा सकता है

ज्यादा कटा TDS वापस कैसे मिलेगा?

तरीका: ITR रिफंड

जब आप साल खत्म होने के बाद ITR भरेंगे:

1. सही इनकम भरें
2. सही टैक्स रिजीम चुनें (eligible rules अनुसार)
3. डिडक्शन क्लेम करें (अगर old regime चुनते हैं और पात्र हैं)
4. TDS क्रेडिट मैच करें

अगर ज्यादा टैक्स कटा है, तो रिफंड आपके बैंक खाते में आएगा

अभी क्या करें?

1. Salary Slip चेक करें

  • हर महीने TDS कितना कट रहा है

2. Form 26AS / AIS देखें

  • कटा टैक्स जमा हुआ या नहीं

3. HR से बात करें

  • देखें क्या डिडक्शन विंडो खुली है

4. निवेश रिकॉर्ड रखें

  • LIC, PPF, ELSS, insurance proofs संभालें

5. ITR समय पर भरें

  • Refund लेने का यही असली रास्ता है


बड़ी गलती क्या होती है?

  • बहुत लोग सोचते हैं कि टीडीएस कट गया तो गया
  • लेकिन यह गलत सोच है
  • अगर आपने ITR नहीं भरा, तो रिफंड क्लेम छूट सकता है

कल में क्या बदलेगा?

  • जैसे-जैसे पैरोल सिस्टम डिजिटल हो रहे हैं टैक्स डिक्लेरेशन डेडलाइन
  • टैक्स डिक्लेरेशन की डेडलाइन और सख्त शर्तें
  • ऑटो रिजीम सिलेक्शन होगा
  • रियल-टाइम TDS प्लानिंग जरूरी होगी
फीचरOld RegimeNew Regime
80C deductionहांसीमित/नहीं
HRAहांसामान्यतः नहीं
Standard Deductionउपलब्ध₹75,000
Default Optionनहींहां
सरल slabsनहींहां

आपके काम की बात


HR को देर से Tax Regime बताने का असर आपकी मंथली सैलरी पर दिख सकता है, क्योंकि TDS ज्यादा कट सकता है,लेकिन अच्छी खबर यह है कि पैसा डूबता नहीं है. तो अगर आपने सही प्लानिंग की, रिकॉर्ड संभाले और समय पर ITR भरा, तो एक्स्ट्रा रिफंड टैक्स बन सकता है.ऐसे में समझ लें कि HR की मेल ignore मत कीजिए, लेकिन अगर कर दी है तो भी खेल खत्म नहीं हुआ है.

आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 क्या HR को न बताने पर हमेशा New Regime लगेगा?

Payroll में अक्सर default यही होता है, पर final tax ITR में तय हो सकता है

Q2 ज्यादा TDS कट गया तो क्या पैसा गया?

नहीं, refund मिल सकता है

Q3 क्या मैं साल के अंत में regime बदल सकता हूं?

Salaried taxpayers के लिए ITR filing stage पर नियमों के अनुसार विकल्प उपलब्ध हो सकता है

Q4 सबसे जरूरी क्या है?

Salary slip + 26AS + समय पर ITR filing

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