New Tax Regime में भी मिलेगा होम लोन छूट का जबरदस्त फायदा! बस इनकम टैक्स का ये नियम रट लें, बचेंगे पूरे ₹2 लाख

New Tax Regime: नए फाइनेंशियल ईयर में नई टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) करनी है तो न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में शिफ्ट हो जाएं. पहला फायदा 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं. दूसरा फायदा अगर NPS है तो कॉरपोरेट अकाउंट के जरिए डिडक्शन ले सकते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ज्यादा है. साथ ही फ्लैक्सी पे कंपोनेंट्स के साथ ज्यादा सैलरी टैक्स के दायरे में जाने से बचा सकते हैं. ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदा मिल रहा है. और तो और अब न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन के ब्याज में भी छूट मिलेगी. लेकिन, इसके लिए इनकम टैक्स के एक नियम को फॉलो करना होगा. सीधे तौर पर ये छूट नहीं मिलेगी. आइये समझते हैं पूरा गणित.

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