ITR Filing: कभी-कभी ऐसा होता है कि आयकर विभाग की तरफ से कुछ आईटीआर को Defective ITR घोषित कर दिया जाता है. अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है और इसे सही कैसे किया जा सकता है. आइए जानते हैं.
1/9डिफेक्टिव आईटीआर देखकर लोग अक्सर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसे आसानी से सही भी किया जा सकता है.
2/9डिफेक्टिव आईटीआर का मतलब है आपके आईटीआर में कोई गलती है. यह आपके नाम की गलती भी हो सकती है.
3/9गलत चालान नंबर डालने और गलत असेसमेंट ईयर के लिए एडवांस टैक्स भरने से भी ITR डिफेक्टिव हो जाता है.
4/9अगर इनकम और टीडीएस में मिसमैच होता है तो भी आपका आईटीआर डिफेक्टिव साबित हो सकता है.
5/9टैक्स की राशि से कम टैक्स जमा करने पर भी आईटीआर डिफेक्टिव घोषित करते हुए नोटिस भेजा जा सकता है.
6/9आपके 26एएस, एआईए या टीआईएस फॉर्म में कोई गलत जानकारी है तो भी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.
7/9आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख तक आप रिवाइज्ड आईटीआर या फ्रेश आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
8/9अगर आपकी टोटल इनकम और डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं है तो आप फ्रेश आईटीआर भर कर सकते हैं.
9/9अगर टोटल इनकम और डिडक्शन में कोई बदलाव है तो आपको रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होगा.