ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. बहुत सारे नौकरीपेशा लोग इनकम टैक्स रिटर्न में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर टैक्स छूट क्लेम करते हैं. अगर आप भी एचआरए क्लेम करने जा रहे हैं, तो आपके पास कुछ डॉक्युमेंट्स होने जरूरी हैं, वरना अगर नोटिस (Notice) आ गया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. आइए जानते हैं ऐसे ही 4 डॉक्युमेंट्स के बारे में.
1/5अगर आप एक किराएदार हैं तो आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है. साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए रेंट एग्रीमेंट आयकर नियमों के तहत ही हो. जैसे अगर आपका मंथली रेंट 50 हजार रुपये से अधिक है तो उसमें से टीडीएस काटा जाना जरूरी है. इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों की सभी बेसिक डीटेल और पैन की जानकारी होनी चाहिए.
2/5एचआरए क्लेम करने के लिए आपके पास एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी होनी जरूरी है. यानी आपको अपने मकान मालिक को रेंट देने की रिसीप्ट भी संभाल कर रखनी होगी. रेंट रिसीप्ट से ही यह साबित होता है कि आपने वाकई मकान मालिक को घर का किराया चुकाया है. एचआरए क्लेम करते वक्त आपको रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ रेंट रिसीप्ट भी जमा करनी होती है.
3/5वैसे तो कोई भी आपको रेंट भुगतान करने के तरीके के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन अगर किसी कनफ्यूजन की वजह से आपको आयकर विभाग का नोटिस आता है तो आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप कैश में भुगतान करते हैं तो आप यह सबूत नहीं दे पाएंगे. ऐसे में रेंट ऑनलाइन ही देने की कोशिश किया करें.
4/5मकान मालिक के PAN की जरूरत आपको आईटीआर फाइल करते वक्त या कंपनी में एचआरए क्लेम करते वक्त ही पड़ती है. इसी से आयकर विभाग को ये पता चलता है कि आपने जो रेंट चुकाया है, वह असल में किसे मिला है.
5/5कुछ समय पहले आयकर विभाग को एचआरए क्लेम करने में कुछ अनियमितताएं देखने को मिली थीं. आयकर विभाग ने पाया है कि कई कर्मचारियों ने गलत PAN डीटेल देकर एचआरए क्लेम किया. ऐसे भी कुछ मामले सामने आए हैं, जिसमें कई कर्मचारियों ने एक ही पैन डीटेल डाली हैं, जिसके चलते उन्हें नोटिस भी भेजे गए. कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाने की वजह से भी वह लोगों को नोटिस भेजता है. ऐसे में ये दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं, ताकि आप आसानी से अपनी बात आयकर विभाग के सामने रख सकें.