ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का दौर शुरू हो गया है. हाल ही में आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख (Income Tax Return Filing Last Date) भी बढ़ा दी है. बहुत सारे लोग इकनम टैक्स बचाने के चक्कर में रिटर्न फाइल करते वक्त अपनी रकम कम दिखाने की कोशिश करते हैं. ध्यान रहे, अगर आपने अपनी कमाई कम दिखाई है और आपका खर्च ज्यादा है तब तो आपको इनकम टैक्स विभाग नोटिस जरूर भेजेगा. आइए जानते हैं ऐसी 10 ट्रांजेक्शन, जिन पर आयकर विभाग पैनी नजर रखता है और कुछ भी शक होने पर तुरंत नोटिस भेजता है.
1/10अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाई है, लेकिन बैंक में मोटी रकम जमा कर रहे हैं तो आपको नोटिस आ सकता है.
2/10अगर सालभर में क्रेडिट कार्ड से अपनी इनकम से भी ज्यादा रुपये खर्च किए, तो विभाग पूछ सकता है कि इतने पैसे कहां से आए. आपको सबूत के साथ उन्हें इसकी वजह बतानी होगी.
3/10अगर आपके ITR और फॉर्म 26AS या AIS में अंतर है, तो भी नोटिस आ सकता है और जांच हो सकती है. आईटीआर फाइल करने से पहले इन फॉर्म को जरूर चेक करें.
4/10अगर आपने किसी साल बड़ी रकम की या कई बार प्रॉपर्टी खरीदी या बेची तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है. आपको इनकम टैक्स विभाग को प्रॉपर्टी के लिए आए पैसे और उसे बेचने से मिले पैसों का हिसाब देना होगा.
5/10बहुत बड़े अमाउंट की एफडी कराने या सेविंग्स में जरूरत से ज्यादा पैसे जमा देखे गए, तो भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है. आपको उन पैसों का सोर्स बताना होगा.
6/10स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या IPO में भारी निवेश या मुनाफा दिखा, तो भी नोटिस आ सकता है. हालांकि, अगर आप इनकम का सही सोर्स बता रहे हैं तो आयकर विभाग संतुष्ट रहेगा.
7/10अगर आपने FD का ब्याज या किराए की आमदनी ITR में नहीं दिखाई, तो भी नोटिस मिल सकता है. बहुत सारे लोग ब्याज से हुई कमाई को दिखाना अनजाने में ही भूल जाते हैं.
8/10अगर आपने विदेश यात्रा में बड़ी रकम खर्च की और इनकम कम दिखाई, तो विभाग पूछताछ कर सकता है.
9/10अगर आपने किराए की रकम से मोटी कमाई की, लेकिन उसका TDS नहीं दिखाया, तो भी आयकर विभाग को आप पर शक हो सकता है.
10/10अगर आपने 2 लाख से ज्यादा की कोई चीज कैश में खरीदी है, तो अलर्ट ट्रिगर हो सकता है. मान के चलिए कि इसके बाद तो आयकर विभाग आपको नोटिस जरूर भेजेगा.