Income Tax saving tips: इनकम टैक्स (Income tax) बचाने के लिए लोग अक्सर वही पुराने रास्ते अपनाते हैं- जैसे धारा 80C के तहत निवेश करना, होम लोन (Home loan) का ब्याज क्लेम करना या हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) खरीदना. लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रिक्स हैं, जिनसे आप काफी अच्छा-खासा टैक्स बचा (How to save tax) सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 आसान और अनोखे तरीके, जिनसे आप टैक्स की बड़ी बचत (Income Tax Savings) कर सकते हैं. ये तरीके बहुत ही कम लोग जानते हैं.
1/7अगर आपका बच्चा प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में पढ़ता है, तो उसकी फीस पर भी आपको टैक्स छूट मिल सकती है. यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आती है. यह टैक्स बेनेफिट 2015 में ही लागू हो गया था, लेकिन जितना स्कूल ट्यूशन फीस डिडक्शन लोकप्रिय हुआ, उतना यह पॉपुलर नहीं हो पाया. आप अधिकतम दो बच्चों की फीस पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.
2/7अगर आपके माता-पिता कम टैक्स ब्रेकेट में आते हैं या उन पर टैक्स नहीं लगता, तो आप उनसे घर के खर्चों के लिए लोन ले सकते हैं और उस पर ब्याज देकर टैक्स छूट पा सकते हैं. ब्याज भुगतान का प्रमाण (अटेस्टेड सर्टिफिकेट) लेकर आप धारा 24B के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं.
3/7अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और HRA का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो यह तरीका आपके काम का है. अपने माता-पिता को घर का किराया दें और उन्हें किराएदार दिखाकर धारा 10(13A) के तहत HRA क्लेम करें. यह पूरी तरह लीगल है. लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप कोई अन्य हाउसिंग बेनेफिट ले रहे हैं, तो HRA क्लेम नहीं कर पाएंगे.
4/7अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखते हुए भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं. धारा 80D के तहत माता-पिता (65 साल से कम उम्र) के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की छूट. माता-पिता (65 साल से अधिक उम्र) के लिए 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है. पत्नी और बच्चों के इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी छूट मिलती है.
5/7अगर आपके माता-पिता 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो उनके मेडिकल खर्चों पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. धारा 80D के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की छूट. सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल खर्चे अक्सर भारी होते हैं. यह टैक्स छूट इन खर्चों को संभालने में मदद करती है.
6/7इन कम इस्तेमाल होने वाले तरीकों को अपनाकर आप अपनी टैक्स देनदारी को बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं. चाहे वह प्री-नर्सरी की फीस हो, माता-पिता को दिया गया ब्याज या हेल्थ इंश्योरेंस- इन तरीकों का फायदा उठाना न भूलें.
7/7डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य रूप से टैक्स बचत (Income tax Saving) के लिए दी गई है. निवेश और टैक्स से जुड़े फैसले लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.