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पेंशन को "Salary Income" माना जाता है, जबकि फैमिली पेंशन "Income from Other Sources" के तहत टैक्स के दायरे में आती है. प्रतीकात्मक फोटो (AI/ChatGPT)
Income Tax: रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन करोड़ों भारतीयों की नियमित आय का सबसे बड़ा स्रोत होती है. लेकिन जब ITR भरने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा गलती इसी आय को सही हेड में दिखाने को लेकर होती है.
कई लोग मान लेते हैं कि पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा होगा. जबकि Income Tax Act में दोनों को अलग-अलग तरीके से देखा जाता है. यही वजह है कि गलत जानकारी के कारण कई बार टैक्स नोटिस, गलत रिफंड या अतिरिक्त टैक्स भुगतान जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं.
AY 2026-27 के लिए ITR फाइल करने से पहले हर पेंशनर और फैमिली पेंशनर को ये नियम समझ लेना चाहिए. इसकी बारीकियां समझने के लिए जी बिजनेस ने बात की पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त ओ पी यादव से.
हां. नियमित पेंशन को Income Tax Act के तहत "Income from Salary" माना जाता है और इस पर Standard Deduction मिलता है. वहीं फैमिली पेंशन को "Income from Other Sources" माना जाता है, इसलिए उस पर Standard Deduction नहीं मिलता, बल्कि Section 57(iia) के तहत अलग कटौती उपलब्ध होती है.
Income Tax Act की Section 17(1) के अनुसार पेंशन को Salary की परिभाषा में शामिल किया गया है. कारण साफ है कि पेंशन पूर्व नियोक्ता (Employer) द्वारा दी जाती है. यह पहले मौजूद Employer-Employee Relationship से जुड़ी होती है. इसलिए इसे Salary Income माना जाता है. इस वजह से पेंशनर को वही कुछ टैक्स लाभ मिलते हैं जो सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं.
पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime)
नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime)
यहीं सबसे ज्यादा कनफ्यूजन होता है. किसी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि को Family Pension कहा जाता है. चूंकि पेंशन पाने वाले और पेंशन देने वाली संस्था के बीच कोई Employer-Employee Relationship नहीं होता, इसलिए इसे Salary नहीं माना जाता. इस पर टैक्स लगता है. यह पैसा Income from Other Sources हेड के तहत टैक्सेबल होता है.
फैमिली पेंशनर्स को Standard Deduction नहीं मिलता, लेकिन Section 57(iia) के तहत खास कटौती उपलब्ध है.
Old Tax Regime
कटौती = फैमिली पेंशन का 1/3 हिस्सा या ₹15,000.. दोनों में जो कम हो.
New Tax Regime
कटौती = फैमिली पेंशन का 1/3 हिस्सा या ₹25,000.. दोनों में जो कम हो.
| विवरण | Pension | Family Pension |
| Income Head | Salary | Other Sources |
| लागू सेक्शन | Section 17(1) | Section 56 |
| Employer-Employee Relation | मौजूद | नहीं |
| Standard Deduction | मिलता है | नहीं मिलता |
| विशेष कटौती | नहीं | Section 57(iia) |
अधिकांश मामलों में नहीं. Income Tax Act के Section 207(2) के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलती है. यह छूट तब मिलती है जब:
ऐसी स्थिति में Advance Tax जमा करना जरूरी नहीं होता. हालांकि, अंतिम टैक्स देनदारी ITR फाइलिंग के समय Self Assessment Tax के रूप में चुकानी पड़ सकती है.
पेंशन पर TDS
पेंशन Salary Income मानी जाती है. इसलिए बैंक या पेंशन वितरक Section 192 के तहत TDS काट सकता है. कैलकुलेशन करते वक्त:
को ध्यान में रखा जाता है.
फैमिली पेंशन पर TDS
यहां महत्वपूर्ण अंतर है. फैमिली पेंशन पर TDS काटने का कोई खास प्रावधान नहीं है. इसका मतलब यह नहीं कि यह Tax-Free है. अगर टैक्स बनता है तो ITR फाइल करते समय उसका भुगतान करना होगा.
Income Tax Act की Section 194P कुछ बहुत वरिष्ठ नागरिकों (Very Senior Citizens) को ITR Filing से राहत देती है. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:
अगर ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो बैंक खुद टैक्स की गणना और TDS काट सकता है. इसके बाद व्यक्ति को सामान्यतः ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रहती.
अगर आप पेंशनर हैं तो:
अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो:
Step 1: Form 16 या Pension Statement डाउनलोड करें.
Step 2: AIS और Form 26AS मिलान करें.
Step 3: पेंशन और फैमिली पेंशन की सही कैटेगरी चुनें.
Step 4: उपलब्ध Deduction क्लेम करें.
Step 5: ITR Submit करने से पहले Tax Calculation दोबारा जांचें.
ITR AY 2026-27 के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पेंशन और फैमिली पेंशन को कभी एक जैसा न समझें. पेंशन Salary Income है जबकि Family Pension Income from Other Sources के तहत आती है. यही अंतर Standard Deduction, TDS, Deduction Eligibility और पूरी Tax Liability तय करता है. रिटर्न फाइल करने से पहले Form 16, AIS और 26AS का मिलान जरूर करें और सही Income Head चुनें. यही एक छोटी सावधानी भविष्य में बड़े टैक्स विवादों से बचा सकती है.
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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1 क्या पेंशन पूरी तरह टैक्सेबल होती है?
हां, पेंशन सामान्यतः Salary Income के रूप में टैक्सेबल होती है.
Q2 क्या फैमिली पेंशन पर Standard Deduction मिलता है?
नहीं. इसके बदले Section 57(iia) के तहत अलग कटौती उपलब्ध है.
Q3 क्या वरिष्ठ नागरिकों को Advance Tax देना पड़ता है?
अगर वे 60 वर्ष या अधिक आयु के भारतीय निवासी हैं और Business Income नहीं है, तो Advance Tax से छूट मिल सकती है.
Q4 क्या फैमिली पेंशन टैक्स फ्री है?
नहीं. यह Income from Other Sources के तहत टैक्सेबल है.
Q5 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को ITR भरना जरूरी है?
कुछ विशेष शर्तें पूरी होने पर Section 194P के तहत ITR Filing से राहत मिल सकती है.