ITR Filing 2026: पेंशन सैलरी मानी जाती है, लेकिन फैमिली पेंशन नहीं! रिटर्न भरने से पहले जान लें 5 बड़े Tax नियम

ITR Filing AY 2026-27 के दौरान लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स टैक्स नियमों को लेकर कनफ्यूज रहते हैं. सबसे बड़ा फर्क यह है कि पेंशन को "Salary Income" माना जाता है, जबकि फैमिली पेंशन "Income from Other Sources" के तहत टैक्स के दायरे में आती है. यही अंतर Standard Deduction, TDS, Advance Tax और ITR Filing की पूरी गणना बदल देता है.
ITR Filing 2026: पेंशन सैलरी मानी जाती है, लेकिन फैमिली पेंशन नहीं! रिटर्न भरने से पहले जान लें 5 बड़े Tax नियम

पेंशन को "Salary Income" माना जाता है, जबकि फैमिली पेंशन "Income from Other Sources" के तहत टैक्स के दायरे में आती है. प्रतीकात्मक फोटो (AI/ChatGPT)

Income Tax: रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन करोड़ों भारतीयों की नियमित आय का सबसे बड़ा स्रोत होती है. लेकिन जब ITR भरने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा गलती इसी आय को सही हेड में दिखाने को लेकर होती है.

कई लोग मान लेते हैं कि पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा होगा. जबकि Income Tax Act में दोनों को अलग-अलग तरीके से देखा जाता है. यही वजह है कि गलत जानकारी के कारण कई बार टैक्स नोटिस, गलत रिफंड या अतिरिक्त टैक्स भुगतान जैसी समस्याएं सामने आ जाती हैं.

AY 2026-27 के लिए ITR फाइल करने से पहले हर पेंशनर और फैमिली पेंशनर को ये नियम समझ लेना चाहिए. इसकी बारीकियां समझने के लिए जी बिजनेस ने बात की पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त ओ पी यादव से.

क्या पेंशन और फैमिली पेंशन पर टैक्स नियम अलग हैं?

हां. नियमित पेंशन को Income Tax Act के तहत "Income from Salary" माना जाता है और इस पर Standard Deduction मिलता है. वहीं फैमिली पेंशन को "Income from Other Sources" माना जाता है, इसलिए उस पर Standard Deduction नहीं मिलता, बल्कि Section 57(iia) के तहत अलग कटौती उपलब्ध होती है.

पेंशन को आज भी सैलरी क्यों माना जाता है?

Income Tax Act की Section 17(1) के अनुसार पेंशन को Salary की परिभाषा में शामिल किया गया है. कारण साफ है कि पेंशन पूर्व नियोक्ता (Employer) द्वारा दी जाती है. यह पहले मौजूद Employer-Employee Relationship से जुड़ी होती है. इसलिए इसे Salary Income माना जाता है. इस वजह से पेंशनर को वही कुछ टैक्स लाभ मिलते हैं जो सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं.

पेंशनर्स को कितना Standard Deduction मिलता है?

पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime)

  • ₹50,000 तक Standard Deduction
  • या Salary/Pension जितनी हो, दोनों में जो कम हो

नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime)

  • ₹75,000 तक Standard Deduction
  • या Salary/Pension जितनी हो, दोनों में जो कम हो

फैमिली पेंशन को Salary क्यों नहीं माना जाता?

यहीं सबसे ज्यादा कनफ्यूजन होता है. किसी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि को Family Pension कहा जाता है. चूंकि पेंशन पाने वाले और पेंशन देने वाली संस्था के बीच कोई Employer-Employee Relationship नहीं होता, इसलिए इसे Salary नहीं माना जाता. इस पर टैक्स लगता है. यह पैसा Income from Other Sources हेड के तहत टैक्सेबल होता है.

फैमिली पेंशन पर कौन-सी कटौती मिलती है?

फैमिली पेंशनर्स को Standard Deduction नहीं मिलता, लेकिन Section 57(iia) के तहत खास कटौती उपलब्ध है.

Old Tax Regime

कटौती = फैमिली पेंशन का 1/3 हिस्सा या ₹15,000.. दोनों में जो कम हो.

New Tax Regime

कटौती = फैमिली पेंशन का 1/3 हिस्सा या ₹25,000.. दोनों में जो कम हो.

पेंशन Vs फैमिली पेंशन में टैक्स का फर्क

विवरणPensionFamily Pension
Income HeadSalaryOther Sources
लागू सेक्शनSection 17(1)Section 56
Employer-Employee Relationमौजूदनहीं
Standard Deductionमिलता हैनहीं मिलता
विशेष कटौतीनहींSection 57(iia)

पेंशनर्स के लिए 5 सबसे जरूरी टैक्स नियम

  1. पेंशन Salary Income है
  2. फैमिली पेंशन Other Sources है
  3. पेंशन पर Standard Deduction मिलता है
  4. फैमिली पेंशन पर Section 57(iia) खास Deduction मिलता है
  5. Senior Citizens को Advance Tax से बड़ी राहत मिल सकती है

क्या वरिष्ठ नागरिकों को Advance Tax देना पड़ता है?

अधिकांश मामलों में नहीं. Income Tax Act के Section 207(2) के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलती है. यह छूट तब मिलती है जब:

  • व्यक्ति भारत का निवासी हो
  • उम्र 60 साल या उससे अधिक हो
  • Business या Profession से कोई कमाई ना हो

ऐसी स्थिति में Advance Tax जमा करना जरूरी नहीं होता. हालांकि, अंतिम टैक्स देनदारी ITR फाइलिंग के समय Self Assessment Tax के रूप में चुकानी पड़ सकती है.

TDS के नियम भी अलग हैं

पेंशन पर TDS

पेंशन Salary Income मानी जाती है. इसलिए बैंक या पेंशन वितरक Section 192 के तहत TDS काट सकता है. कैलकुलेशन करते वक्त:

  • Standard Deduction
  • Rebate
  • चुनी गई Tax Regime

को ध्यान में रखा जाता है.

फैमिली पेंशन पर TDS

यहां महत्वपूर्ण अंतर है. फैमिली पेंशन पर TDS काटने का कोई खास प्रावधान नहीं है. इसका मतलब यह नहीं कि यह Tax-Free है. अगर टैक्स बनता है तो ITR फाइल करते समय उसका भुगतान करना होगा.

75 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए बड़ी राहत

Income Tax Act की Section 194P कुछ बहुत वरिष्ठ नागरिकों (Very Senior Citizens) को ITR Filing से राहत देती है. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

  • भारत का निवासी होना चाहिए
  • उम्र 75 वर्ष या अधिक हो
  • आय केवल Pension और Interest से हो
  • ब्याज उसी बैंक से मिले जहां पेंशन आती है
  • Form 12BBA जमा किया गया हो

अगर ये सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो बैंक खुद टैक्स की गणना और TDS काट सकता है. इसके बाद व्यक्ति को सामान्यतः ITR दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रहती.

अगर आप पेंशनर हैं तो:

  • Standard Deduction का बेनेफिट जरूर चेक करें
  • Form 16 को AIS और 26AS से मिलाएं
  • सही Tax Regime चुनें
  • पेंशन को Salary Head में दिखाएं

अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो:

  • Income from Other Sources में रिपोर्ट करें
  • Section 57(iia) की कटौती क्लेम करें
  • TDS न कटने की स्थिति में संभावित टैक्स देनदारी का अनुमान लगाएं

Step-by-Step: ITR भरते समय क्या करें?

Step 1: Form 16 या Pension Statement डाउनलोड करें.

Step 2: AIS और Form 26AS मिलान करें.

Step 3: पेंशन और फैमिली पेंशन की सही कैटेगरी चुनें.

Step 4: उपलब्ध Deduction क्लेम करें.

Step 5: ITR Submit करने से पहले Tax Calculation दोबारा जांचें.

Conclusion

ITR AY 2026-27 के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पेंशन और फैमिली पेंशन को कभी एक जैसा न समझें. पेंशन Salary Income है जबकि Family Pension Income from Other Sources के तहत आती है. यही अंतर Standard Deduction, TDS, Deduction Eligibility और पूरी Tax Liability तय करता है. रिटर्न फाइल करने से पहले Form 16, AIS और 26AS का मिलान जरूर करें और सही Income Head चुनें. यही एक छोटी सावधानी भविष्य में बड़े टैक्स विवादों से बचा सकती है.

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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 क्या पेंशन पूरी तरह टैक्सेबल होती है?

हां, पेंशन सामान्यतः Salary Income के रूप में टैक्सेबल होती है.

Q2 क्या फैमिली पेंशन पर Standard Deduction मिलता है?

नहीं. इसके बदले Section 57(iia) के तहत अलग कटौती उपलब्ध है.

Q3 क्या वरिष्ठ नागरिकों को Advance Tax देना पड़ता है?

अगर वे 60 वर्ष या अधिक आयु के भारतीय निवासी हैं और Business Income नहीं है, तो Advance Tax से छूट मिल सकती है.

Q4 क्या फैमिली पेंशन टैक्स फ्री है?

नहीं. यह Income from Other Sources के तहत टैक्सेबल है.

Q5 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को ITR भरना जरूरी है?

कुछ विशेष शर्तें पूरी होने पर Section 194P के तहत ITR Filing से राहत मिल सकती है.

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