निर्मला सीतारमण ने CBDT अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा- टैक्स से जुड़े लंबित विवादों का जल्द हो समाधान
इस सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि लंबित कर विवादों का जल्द समाधान किया जाए. साथ ही जल्द से जल्द इनकम टैक्स के रिफंड दिए जाने की बात कही.
)
09:55 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में आयकर प्रधान मुख्य आयुक्तों के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की. इस बैठक में राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव, सीबीडीटी अध्यक्ष रवि अग्रवाल और CBDT के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. इसमें उन्होंने कई निर्देश और सुझाव दिए.
इस सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि लंबित कर विवादों का जल्द समाधान किया जाए. साथ ही जल्द से जल्द इनकम टैक्स के रिफंड दिए जाने की बात कही. उन्होंने CPGRAMS और ई-निवारण प्लेटफॉर्म पर शिकायतों का त्वरित निपटारा किए जाने पर भी जोर दिया. साथ ही शिकायतों की प्रकृति का विश्लेषण कर स्थायी समाधान रणनीति तैयार करने को कहा.
करदाता सेवा में काफी सुधार
इस सम्मेलन में बताया गया कि करदाता सेवा (Taxpayer Services) में काफी सुधार हुआ है. 17 जून 2025 तक कुल 1,60,229 शिकायतों में से 1,31,844 (82.28%) शिकायतों का निस्तारण किया गया. FY 2025-26 में अब तक रिफंड में 58.04% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आदेश पालन पर ₹23,376 करोड़ और सुधार (Rectification) पर ₹10,496 करोड़ के रिफंड जारी किए गए.
विवाद समाधान और अपील प्रबंधन
TRENDING NOW
)
6 महीने से पोर्टफोलियो चमका रहा है ये NBFC Stock, बाजार बंद होने के बाद जारी किए दमदार नतीजे, 38% बढ़ा मुनाफा
)
सोने के सिक्कों पर सरकार की सख़्ती! ज्वेलर्स नहीं बना पाएंगे अपना Gold Coin, अब सिर्फ यहां बनेंगे क्वॉइन
)
भूलकर भी मत करना ये 7 गलतियां- झटके में SIP का पैसा हो जाएगा जीरो (0)! पहली और पांचवीं तो आधे भारतीय करते हैं
)
Stock to Buy: आ गई 3 शेयरों पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट, मार्केट बंद होने से पहले खरीद लिया तो 15 दिनों में पीट देंगे तगड़ा प्रॉफिट
)
पर्सनल लोन की भारी-भरकम EMI ने कर दिया है परेशान? 1 डिसीजन से फटाक से घटेगी किस्त, देखता रह जाएगा बैंक
विवाद समाधान को लेकर निर्मला सीतारमण को जानकारी दी गई कि 5.77 लाख लंबित अपीलों में से 2.25 लाख अपीलों को FY 2025-26 में निपटाने का टारगेट है. करीब 10 लाख करोड़ के मामले निपटाने लक्ष्य रखा गया है. 2024 में बढ़ी मौद्रिक सीमा के बाद 4,605 मामले वापस लिए गए. वहीं 3120 मामलों में अपील दाखिल नहीं हुई है. वित्त मंत्री ने अपीलों को समय से निपटाने पर जोर दिया.
अपीलों की करें पहचान
वित्त मंत्री ने निर्देश दिया है कि जिन विभागीय अपीलों की रकम हाल ही में तय की गई नई सीमाओं से कम है, उन्हें पहचान कर 3 महीने के अंदर वापस ले लिया जाए. इससे कोर्ट में कम जरूरी मामलों की संख्या घटेगी और प्रक्रिया तेज होगी.
नई अपील सीमा क्या है?
केंद्रीय बजट 2024-25 में यह घोषणा की गई कि टैक्स विभाग की ओर से टैक्स विवादों में अपील करने की रकम की सीमा बढ़ा दी गई है. इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) में अपील के लिए सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹60 लाख कर दी गई है. वहीं हाई कोर्ट में अपील के लिए सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है.
नए आयकर विधेयक के लिए रहें तैयार
वित्त मंत्री ने नए इनकम टैक्स बिल के मसौदे के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के काम की सराहना की. यह बिल माननीय प्रधानमंत्री के कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाने के विजन को पूरा करता है. वित्त मंत्री ने विभाग को यह भी कहा कि बिल के संसद से पास होने के बाद देशभर में जागरूकता और क्षमता-विकास (कैपेसिटी बिल्डिंग) से जुड़े कार्यक्रमों के लिए तैयार रहें.
09:55 PM IST