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New Tax Regime vs Old Regime: नया फाइनेंशियल ईयर है और नए ढंग से टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) करनी है तो हो जाएं तैयार. वक्त है इन्वेस्टमेंट डेक्लेरेशन (Investment declaration) का. लेकिन, कन्फ्यूज हैं कि अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम (Old tax Regime) में रहें या न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में शिफ्ट हो जाएं. क्योंकि, न्यू टैक्स रिजीम में तो सभी टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे में न्यू टैक्स रिजीम में फायदा मिलेगा या ओल्ड में? देखा जाए तो फायदा न्यू टैक्स रिजीम में है. क्योंकि, 12 लाख रुपए तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री (Tax free income) है. वहीं, ओल्ड में सारे डिडक्शन लगाने के बाद भी 10 लाख रुपए तक ही टैक्स फ्री कर सकते हैं. वहीं, New Tax Regime में एक और जबरदस्त फायदा जोड़ा गया है. आप अपने होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. नहीं नहीं, सीधे तौर पर ये छूट क्लेम नहीं की जा सकती. इसके लिए एक नियम है. अगर वो नियम फोलो करते हैं तो ही आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. आइये समझते हैं पूरा गणित.
सरकार ने 2020 में New Tax Regime (NTR) शुरू किया था. इसमें टैक्स स्लैब को आसान बनाया गया, लेकिन बदले में कई डिडक्शन और छूट हटा दी गईं. बड़ा सवाल ये रहा कि क्या इस नए सिस्टम में होम लोन के ब्याज (interest on housing loan) पर टैक्स छूट मिलेगी या नहीं? इसका जवाब मिल गया है. होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है. लेकिन, उसके लिए लेट आउट प्रॉपर्टी (Let out property) वाले नियम को फोलो करना होगा. नए टैक्स नियम और इसके अपवाद को समझना बहुत जरूरी है. तभी आपको फायदा मिलेगा.
| Particular | Old Regime | New Regime |
|---|---|---|
| Standard Deduction | ₹50,000 (salary) | अब ₹75,000 (updated in 2023) |
| Section 80C (Principal Repay) | मिलता है | नहीं मिलता |
| Section 24(b) (Interest) | ₹2 लाख तक की छूट | नहीं मिलता (with one exception) |
| Section 80EE/EEA (Extra Int.) | अलग से छूट संभव | बंद या merge हो चुका है |
सीधा जवाब: नहीं- Section 24(b) के तहत आपको interest deduction नहीं मिलता. New Tax Regime में standard deduction, NPS employer contribution, और कुछ selected allowances ही मान्य हैं. लेकिन एक अपवाद है- अगर आपने घर किराए पर दिया है तो आपको फायदा मिल सकता है. ऐसे समझिए आपने जिस घर पर होम लोन लिया है वो Self-Occupied नहीं बल्कि Let-Out Property (किराए पर चढ़ा हुआ) है, तब आप House Property Income की calculation में net loss adjust कर सकते हैं, जिसमें interest component शामिल होता है.
Disclaimer: New Tax Regime में सामान्य तौर पर Home Loan Interest पर कोई सीधी टैक्स छूट नहीं है. लेकिन अगर घर किराए पर है तो उसमें खर्च और ब्याज को घटाकर आप net income में set-off का फायदा उठा सकते हैं. ये नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है. किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.