ITR Filing 2026: पुराने-नए कानून में ना हों कनफ्यूज, इन 28 सवालों में छुपा है आपके हर 'टैक्स डाउट' का समाधान!

इनकम टैक्स की दुनिया में 'पुराने' से 'नए' कानून की ओर बढ़ते हुए, ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने की प्रक्रिया को लेकर कई भ्रम हैं. राहत की बात यह है कि टैक्स भरने की आखिरी तारीखें, पेनल्टी के नियम और वेरिफिकेशन का तरीका पहले जैसा ही रहेगा. बस आपको 'असेसमेंट ईयर' (AY) और 'टैक्स ईयर' (TY) के बीच का महीन अंतर समझना होगा ताकि आप सही साल के लिए सही फॉर्म चुन सकें.
ITR Filing 2026: पुराने-नए कानून में ना हों कनफ्यूज, इन 28 सवालों में छुपा है आपके हर 'टैक्स डाउट' का समाधान!

New Income Tax Act 2025 FAQ: टैक्स सीजन करीब आते ही हम सब फॉर्म्स और तारीखों के चक्कर में पड़ जाते हैं. इस बार मामला और भी खास है, क्योंकि हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 से विदा लेकर इनकम टैक्स एक्ट 2025 की ओर बढ़ रहे हैं.

आपकी उलझनों को दूर करने के लिए, ITR फाइलिंग से जुड़े इन 28 अहम सवालों को बहुत ही आसान भाषा में तैयार किया गया है. इसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि आपको कब, कैसे और किस कानून के तहत अपना रिटर्न भरना है.

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1. सवाल: नए कानून में ITR फाइल करने के मुख्य नियम क्या हैं?

जवाब: सिस्टम पहले जैसा, बस भाषा आसान में. ITR से जुड़े सभी नियम सेक्शन 263 में दिए गए हैं. एक ही जगह पर ओरिजिनल, लेट, रिवाइज्ड और अपडेटेड रिटर्न.

2. सवाल: क्या ITR फाइल करने की अनिवार्यता बदली है?

जवाब: नहीं. पुराने नियम ही लागू रहेंगे.

3. सवाल: ITR भरने की आखिरी तारीख (Due Date) बदली है?

जवाब: नहीं. तारीखें वही हैं:

  • सामान्य लोग: 31 जुलाई
  • बिना ऑडिट वाले बिजनेस: 31 अगस्त
  • ऑडिट केस: 31 अक्टूबर
  • कुछ खास केस: 30 नवंबर

4. सवाल: क्या ट्रांजिशन साल (2026-27) में दो ITR भरने होंगे?

जवाब: नहीं. आपको एक समय में एक ही रिटर्न भरना होगा. FY 2025-26 का रिटर्न 2026 में और FY 2026-27 का रिटर्न 2027 में भरा जाएगा.

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5. सवाल: FY 2025-26 का ITR किस एक्ट के तहत भरा जाएगा?

जवाब: पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत. भले ही आप 1 अप्रैल 2026 के बाद ITR फाइल करें.

6. सवाल: AY 2026-27 के लिए कौन सा ITR फॉर्म होगा?

जवाब: पुराने ITR फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) ही इस्तेमाल होंगे.

7. सवाल: अगर ITR में गलती हो जाए तो किस एक्ट के तहत सुधार होगा?

जवाब: AY 2026-27 के लिए सुधार (Revised Return) पुराना एक्ट 1961 के तहत ही होगा.

8. सवाल: लेट (Belated ITR) आईटीआर कब तक भर सकते हैं?

जवाब: 31 दिसंबर 2026 तक या असेसमेंट पूरा होने से पहले (जो पहले हो).

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9. सवाल: क्या नया एक्ट लागू होने के बाद भी अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) भर सकते हैं?

जवाब: हां. पुराने एक्ट के तहत तय समय सीमा में आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं.

10. सवाल: क्या पुराने साल (AY 2025-26 या पहले) के लेट/रिवाइज्ड रिटर्न 1 अप्रैल 2026 के बाद भर सकते हैं?

जवाब: सिर्फ अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) भर सकते हैं, सेक्शन 139(8A) के तहत.

11. सवाल: पुराने साल के लिए कौन सा ITR फॉर्म इस्तेमाल होगा?

जवाब: वही पुराना फॉर्म जो उस साल के लिए लागू था.

12. सवाल: नए ITR फॉर्म कब आएंगे?

जवाब: सरकार इन्हें समय से पहले जारी करेगी.

13. सवाल: नए एक्ट में लेट, रिवाइज्ड और अपडेटेड रिटर्न की समय सीमा क्या है?

जवाब: समयसीमा ये है-

  • बीलेटेड रिटर्न (Section 263(4)): 9 महीने के अंदर
  • रिवाइज्ड रिटर्न (Section 263(5)): 12 महीने के अंदर
  • अपडेटेड रिटर्न (Section 263(6)): 48 महीने के अंदर

14. सवाल: नए एक्ट में अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) के नियम क्या हैं?

जवाब: 48 महीने तक फाइल कर सकते हैं. टैक्स कम नहीं कर सकते. हर टैक्स ईयर में सिर्फ एक बार फाइल कर सकते हैं.

15. सवाल: अगर सर्च (Raid) पुराने एक्ट में हुई थी, तो रिटर्न किस एक्ट में होगा?

जवाब: पुराना एक्ट 1961 का सेक्शन 158BC ही लागू होगा.

16. सवाल: अगर पुराने एक्ट में डॉक्यूमेंट जब्त हुए थे, तो आगे की कार्रवाई किस एक्ट में होगी?

जवाब: पुराना एक्ट ही लागू रहेगा.

17. सवाल: AY 2026-27 और Tax Year 2026-27 क्या एक ही हैं?

जवाब: नहीं. दोनों अलग हैं.

  • AY 2026-27- पुराना एक्ट, यह वित्त वर्ष 2025-26 होगा.
  • Tax Year 2026-27- नया एक्ट, यह वित्त वर्ष 2026-27 ही होगा.

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18. सवाल: वित्त वर्ष 2026-27 के डिफेक्टिव ITR के नोटिस (139(9)) का जवाब किस एक्ट में देंगे?

जवाब: पुराने एक्ट 1961 में.

19. सवाल: स्क्रूटिनी (143(2)) किस एक्ट में होगी?

जवाब: AY 2026-27 के लिए पुराना एक्ट ही लागू होगा.

20. सवाल: अगर AY 2026-27 और TY 2026-27 में से एक ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

जवाब: दोनों अलग-अलग जरूरी हैं. एक भी नहीं भरा तो पेनल्टी लग सकती है. AY 2026-27 का मतलब है TY 2025-26.

21. सवाल: क्या पुराने साल का लॉस नए एक्ट में आगे ले जा सकते हैं?

जवाब: हां, शर्तों के साथ carry forward कर सकते हैं.

22. सवाल: लॉस carry forward करने के लिए क्या ITR बरना जरूरी है?

जवाब: हां, समय पर ITR भरना जरूरी है.

23. सवाल: कई साल पुराना लॉस नए एक्ट में जारी रहेगा?

जवाब: हां, बिना रुकावट जारी रहेगा.

24. सवाल: ITR वेरिफिकेशन में कोई बदलाव है?

जवाब: नहीं. Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग आदि पहले जैसे ही रहेंगे.

25. सवाल: FY 2025-26 का ऑडिट रिपोर्ट किस एक्ट में फाइल होगा?

जवाब: पुराने एक्ट 1961 के तहत.

26. सवाल: लेट ITR फाइल करने पर फीस कितनी है?

जवाब: Section 428 के तहत वही नियम हैं, जो पुराने कानून में Section 234F के तहत थे.

  • ₹5 लाख तक इनकम: ₹1,000
  • उससे ज्यादा: ₹5,000

27. सवाल: क्या ई-फाइलिंग पोर्टल दोनों एक्ट सपोर्ट करेगा?

जवाब: हां. आप AY या Tax Year चुन सकते हैं.

28. सवाल: ट्रांजिशन साल में रिकॉर्ड कैसे रखें?

जवाब: ये चीजें ध्यान रखें-

  • दोनों साल का डेटा अलग रखें
  • सही AY/Tax Year चुनें
  • TDS और खर्च अलग-अलग रखें
  • समय से पहले रिटर्न भरें

Conlcusion

यह बदलाव आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए है. बस याद रखें कि 2026 का साल 'पुराने' का हिसाब चुकता करने और 'नए' की शुरुआत करने का साल है. सही चुनाव और समय पर फाइलिंग ही आपको पेनल्टी से बचाएगी.

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