Income Tax के 'पुराने' फॉर्म्स को अलविदा! PAN से टैक्स ऑडिट तक, 1 अप्रैल से बदलेगा बहुत कुछ, दूर करें 40 कनफ्यूजन

New Income Tax Forms 2026: इनकम टैक्स (Income Tax) की दुनिया में 1 अप्रैल 2026 से एक बड़ा 'डिजिटल बदलाव' होने जा रहा है. आयकर अधिनियम 2025 के तहत पैन (PAN), टैन (TAN) और टीडीएस (TDS) से जुड़े फॉर्म्स में कई बदलाव हुए हैं. हालांकि, पुराने PAN और TAN नंबर नहीं बदलेंगे, बस आवेदन करने के तरीके और फॉर्म नंबर में कुछ बदलाव किए गए हैं.
Income Tax के 'पुराने' फॉर्म्स को अलविदा! PAN से टैक्स ऑडिट तक, 1 अप्रैल से बदलेगा बहुत कुछ, दूर करें 40 कनफ्यूजन

New Income Tax Forms 2026: टैक्स की दुनिया में फॉर्म्स के नंबर याद रखना किसी सिरदर्दी से कम नहीं होता. लेकिन 1 अप्रैल 2026 से सरकार आपकी यह मुश्किल आसान करने जा रही है. नए आयकर नियम 2026 के तहत फॉर्म्स को न केवल सरल बनाया गया है, बल्कि उनकी संख्या भी कम कर दी गई है.

तमाम टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत इन फॉर्म्स और उनसे जुड़े हर तरह के बदलाव को लेकर 40 सवालों की एक लिस्ट तैयार की है. इसका मकसद है कि आप समझ सकें कि नए साल में आपको कौन सा फॉर्म भरना है. आइए इन सवालों पर नजर डालते हैं.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

Add Zee Business as a Preferred Source

1. सवाल: क्या PAN के नए फॉर्म में बदलाव हुआ है?

जवाब: हां. अब PAN के लिए अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग फॉर्म बनाए गए हैं, जिससे फॉर्म भरना आसान हो गया है.

पुराना फॉर्म (Old Form)नया फॉर्म (New Form)किसके लिए लागू (Applicable To)
Form 49AForm No. 93भारतीय व्यक्ति (भारत के नागरिक)
Form 49AForm No. 94भारतीय कंपनियां / भारत में बनी संस्थाएं
Form 49AAForm No. 95विदेशी व्यक्ति (जो भारत के नागरिक नहीं हैं)
Form 49AAForm No. 96विदेशी कंपनियां / भारत के बाहर बनी संस्थाएं

2. सवाल: 1 अप्रैल 2026 के बाद नया PAN किस फॉर्म से बनाएं?

जवाब: नए Income Tax Rules 2026 के अनुसार नए फॉर्म (93, 94, 95, 96) से आवेदन करना होगा.

3. सवाल: 31 मार्च 2026 तक के पेंडिंग PAN आवेदन का क्या होगा?

जवाब: वह वैलिड रहेंगे, दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है.

4. सवाल: TAN के फॉर्म में क्या बदलाव हुआ है?

जवाब: पहले एक फॉर्म था (फॉर्म 49B), अब दो फॉर्म हो गए हैं- सरकारी (फॉर्म 134) और अन्य संस्थाओं (फॉर्म 135) के लिए अलग-अलग.

पुराना फॉर्म (Old Form)नया फॉर्म (New Form)किसके लिए लागू (Applicable To)
Form 49BForm No. 134सरकारी संस्थाएं (AIN और PAO/ZAO/DTO/CDDO सर्टिफिकेट जरूरी)
Form 49BForm No. 135गैर-सरकारी संस्थाएं (व्यक्ति/HUF, बिजनेस, LLP, फर्म, कंपनी, वैधानिक निकाय)

5. सवाल: क्या पुराने PAN/TAN नंबर बदल जाएंगे?

जवाब: नहीं, पुराने नंबर वैसे ही मान्य रहेंगे.

6. सवाल: PAN नहीं होने पर क्या करें?

जवाब: अब Form 97 भरकर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं (पहले Form 60 होता था).

7. सवाल: Form 97 लेने वालों को क्या करना होगा?

जवाब: उन्हें Form 98 के जरिए साल में दो बार रिपोर्ट देना होगा.

8. सवाल: Form 97 और 98 की डेडलाइन क्या है?

जवाब:

Form 97: ट्रांजैक्शन के समय
Form 98: अप्रैल-सितंबर: 31 अक्टूबर
अक्टूबर-मार्च: 30 अप्रैल

फॉर्म नंबर (Form Number)अवधि (Period)फाइल करने की आखिरी तारीख (Due Date)
Form 97 (घोषणा करने वाला)लागू नहींजिस समय ट्रांजैक्शन किया जाए, उसी समय
Form 98 (रिपोर्टिंग करने वाला)अप्रैल – सितंबर के बीच प्राप्त घोषणाएंउसी वित्त वर्ष की 31 अक्टूबर
Form 98 (रिपोर्टिंग करने वाला)अक्टूबर – मार्च के बीच प्राप्त घोषणाएंअगले वित्त वर्ष की 30 अप्रैल

9. सवाल: Lower/Nil TDS सर्टिफिकेट क्या होता है? नए कानून में यह किस सेक्शन में है?

जवाब: Section 395(1) में.

10. सवाल: क्या पुराना Section 197 का सर्टिफिकेट नए कानून में भी मान्य रहेगा?

जवाब: हां, अगर वो 2026-27 के लिए जारी हुआ है.

11. सवाल: नया सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा?

जवाब: Form 128 से आवेदन करना होगा. Assessing Officer देखेगा, फिर TDS सर्टिफिकेट जारी करेगा. TRACES या इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

12. सवाल: Form 15G और 15H का काम क्या है?

जवाब: ये TDS कटने से बचाने के लिए डिक्लेरेशन होते हैं.

13. सवाल: नए कानून में Form 15G और 15H का सेक्शन क्या है?

जवाब: सेक्शन 393(6). पुराने कानून में सेक्शन 197A था.

14. सवाल: 15G/15H किस फॉर्मेट में सबमिट करना होगा?

जवाब: Form 121 (15G और 15H को मिलाकर एक ही फॉर्म)

15. सवाल: 15G/15H के लिए कौन eligible है?

जवाब: दोनों फॉर्म अलग-अलग हैं-

15G: 60 साल से कम
15H: 60 साल या उससे ज्यादा

16. सवाल: UIN सिस्टम में क्या बदलाव हुआ?

जवाब: अब एक PAN के लिए एक ही UIN होगा, जिससे डुप्लीकेट खत्म होंगे.

17. सवाल: 15G और 15H में कन्फ्यूजन कैसे खत्म हुआ?

जवाब: अब दोनों को मिलाकर Form 121 बना दिया गया है.

18. सवाल: सैलरी arrears पर राहत के लिए कौन सा फॉर्म है?

जवाब: नया Form 39, नए कानून के सेक्शन Section 157 के तहत. पुराने कानून में Form 10E भरना होता था.

19. सवाल: Form 39 में क्या होता है?

जवाब: Form 39 में दो पार्ट हैं-

Part A: बेसिक जानकारी
Part B: इनकम और कैलकुलेशन

20. सवाल: Form 39 पहले के Form 10E से बेहतर कैसे है?

जवाब: इसमें ऑटो-फिल, कम एरर और आसान सिस्टम है.

21. सवाल: Form 39 में और क्या सुधार है?

जवाब: अब कैलकुलेशन टेबल साफ और आसान हैं.

22. सवाल: AY 2026-27 के लिए कौन सा फॉर्म होगा?

जवाब: पुराना Form 10E ही इस्तेमाल होगा.

tax

23. सवाल: Form 15CA और 15CB क्या हैं?

जवाब: विदेश में पैसा भेजने के लिए जरूरी डिक्लेरेशन (Form 15CA) और CA सर्टिफिकेट (Form 15CB).

15CA- Form 145
15CB- Form 146

24. सवाल: 31 मार्च 2026 से पहले भरे फॉर्म मान्य रहेंगे?

जवाब: हां, अगर पेमेंट हो चुका है.

25. सवाल: 1 अप्रैल 2026 के बाद कौन से फॉर्म लगेंगे?

जवाब: नए फॉर्म 145 और 146.

26. सवाल: क्या Form 15CA/15CB में कोई लिमिट बदली है?

जवाब: नहीं, लगभग वही है.

27. सवाल: अगर पेमेंट अप्रैल में हो और इनकम फरवरी की हो तो क्या?

जवाब: ऐसी स्थिति में-

प्रोसेस: नया एक्ट
टैक्स: पुराना एक्ट

28. सवाल: Form 145 में क्या खास है?

जवाब: इसमें 4 पार्ट हैं और डुप्लीकेशन खत्म किया गया है.

Part A: अगर पैसा टैक्सेबल है या पूरे साल में ₹5 लाख से कम है, तो यह भरें.
Part B: अगर पैसा टैक्सेबल है, ₹5 लाख से ज्यादा है और आपने Assessing Officer से सर्टिफिकेट लिया है, तो यह भरें.
Part C: अगर पैसा टैक्सेबल है, ₹5 लाख से ज्यादा है और आपने CA से सर्टिफिकेट (Form 146) लिया है, तो यह भरें.
Part D: अगर पैसा टैक्सेबल नहीं है, तो यह पार्ट भरें.

29. सवाल: Form 146 में UDIN क्या है?

जवाब: CA सर्टिफिकेट की असली पहचान के लिए नंबर.

30. सवाल: AO सर्टिफिकेट होने पर CA सर्टिफिकेट जरूरी है?

जवाब: नहीं.

31. सवाल: Tax Audit का नियम बदला? क्या रिक्वायरमेंट है?

जवाब: नहीं, लिमिट वही है. रिक्वायरमेंट अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग हैं-

बिजनेस (Business): अगर आपकी कुल बिक्री/टर्नओवर ₹1 करोड़ से ज्यादा है, तो ऑडिट जरूरी है. लेकिन अगर कैश ट्रांजैक्शन 5% से कम है, तो यह लिमिट ₹10 करोड़ हो जाती है.
प्रोफेशन (Profession): अगर आपकी कुल कमाई ₹50 लाख से ज्यादा है, तो ऑडिट करना होगा.
Presumptive Tax Scheme छोड़ने वाले: अगर आपने यह स्कीम चुनी थी, लेकिन अब बाहर आकर कम इनकम दिखा रहे हैं (निर्धारित सीमा से नीचे), तो भी ऑडिट जरूरी होगा.

32. सवाल: FY 2025-26 का ऑडिट किस फॉर्म से होगा?

जवाब: पुराने फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD.

33. सवाल: FY 2026-27 के टैक्स ऑडिट के लिए नया फॉर्म कौन सा है?

जवाब: Form 26

tax

34. सवाल: Form 26 की खास बातें क्या हैं?

जवाब: इसकी खास बातें-

तीन फॉर्म को मिलाकर एक
आसान रिपोर्टिंग
UDIN अनिवार्य

35. सवाल: क्या पुराने charitable approvals मान्य रहेंगे?

जवाब: हां.

36. सवाल: नया registration किस फॉर्म से होगा?

जवाब: Form 104

37. सवाल: पुराने pending application का क्या होगा?

जवाब: पुराने कानून के तहत ही निपटेंगे.

38. सवाल: नए Form 104 की खास बातें क्या हैं?

जवाब: Form 104 को पहले से काफी आसान और छोटा बना दिया गया है. इसमें एसेट-लायबिलिटी और पुरानी इनकम की कई डिटेल हटा दी गई हैं, जिससे फॉर्म भरना आसान हो गया है.

39. सवाल: क्या ई-फाइलिंग पोर्टल पुराने और नए दोनों फॉर्म सपोर्ट करेगा?

जवाब: हां. ट्रांजिशन के दौरान पोर्टल पुराने (AY) और नए (Tax Year) दोनों फॉर्म सपोर्ट करेगा. आपको सिर्फ सही साल चुनना होगा, बाकी सिस्टम खुद गाइड करेगा.

40. सवाल: पुराने और नए फॉर्म का मैपिंग क्या है?

जवाब: पुराने फॉर्म को नए फॉर्म से रिप्लेस किया गया है, ताकि सिस्टम ज्यादा सरल और समझने में आसान हो सके.

उद्देश्य (Purpose)पुराना फॉर्म (Old Form)नया फॉर्म (New Form)
PAN आवेदन – भारतीय व्यक्तिForm 49AForm 93
PAN आवेदन – भारतीय कंपनी/संस्थाForm 49AForm 94
PAN आवेदन – विदेशी व्यक्तिForm 49AAForm 95
PAN आवेदन – विदेशी संस्थाForm 49AAForm 96
TAN आवेदन – सरकारीForm 49BForm 134
TAN आवेदन – गैर-सरकारीForm 49BForm 135
PAN नहीं होने पर घोषणाForm 60Form 97
हाफ-ईयरली स्टेटमेंटForm 61Form 98
Lower/Nil TDS सर्टिफिकेटForm 13Form 128
TDS नहीं कटे (60 से कम उम्र)Form 15GForm 121
TDS नहीं कटे (60+ उम्र)Form 15HForm 121
सैलरी एरियर राहतForm 10EForm 39
विदेश पैसे भेजने की जानकारीForm 15CAForm 145
CA सर्टिफिकेट (विदेश ट्रांजैक्शन)Form 15CBForm 146
टैक्स ऑडिट (अन्य कानून के तहत)Form 3CAForm 26
टैक्स ऑडिट (अन्य केस)Form 3CBForm 26
ऑडिट डिटेल्स स्टेटमेंटForm 3CDForm 26
चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशनForm 10AForm 104

Conclusion

इन बदलावों का सार यह है कि सरकार अब 'कागजी कार्रवाई' कम और 'डिजिटल स्पष्टता' ज्यादा चाहती है. 1 अप्रैल 2026 के बाद जब भी आप कोई टैक्स संबंधी काम करें, तो बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप सही 'टैक्स वर्ष' के लिए सही 'नया फॉर्म' चुन रहे हैं.

(ताजा खबरों के लिए आप हमारे WhatsApp Channel को सब्सक्राइब जरूर करें)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6