ITR Verification: करीब आ गई डेडलाइन, तुरंत वेरिफाई कर लें अपना आईटीआर, वर्ना बेकार जाएगी रिटर्न फाइलिंग
ITR Verification: 31 दिसंबर तक बिलेटेड या रिवाइज आईटीआईर फाइल करने वालों के पास 31 जनवरी, 2022 तक वेरिफिकेशन करने का टाइम है. अगर आपने अभी तक वेरिफाई नहीं किया है, तो कर लीजिए वर्ना बाद में परेशानी बढ़ सकती है.
ITR Verification: 31 दिसंबर, 2022 तक बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Belated ITR) फाइल करने वालों के लिए आईटीआर वेरिफिकेशन की डेडलाइन (ITR Verification Deadline) खत्म होने वाली है. 31 दिसंबर तक बिलेटेड या रिवाइज आईटीआईर फाइल करने वालों के पास 31 जनवरी, 2022 तक वेरिफिकेशन करने का टाइम है. वेरिफिकेशन करने का टाइम पहले 120 दिनों का होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. अगर आपने अपना आईटीआर फाइल कर लिया है, लेकिन अभी तक वेरिफाई नहीं किया है, तो कर लीजिए वर्ना बाद में परेशानी बढ़ सकती है.
आईटीआर वेरिफिकेशन करना जरूरी क्यों है? (Why ITR Verification is must?)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के मुताबिक, आपको तय समय-सीमा के अंदर आईटीआर वेरिफाई करना जरूरी है, वर्ना आपका इनकम टैक्स रिटर्न अमान्य माना जाएगा और आपका आईटीआर फाइल करना बेकार जाएगा. आपने आईटीआर में जो डीटेल फाइल किया है, उसे वेरिफाई करना होता है, इसके बिना आपका आईटीआर मान्य नहीं होता. आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपना आईटीआर ई-वेरिफाई कर सकें. वेरिफाई नहीं करने की स्थिति में आईटीआर फाइलिंग बेकार तो जाती ही है, आपको लीगल एक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है. आपके ऊपर 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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ITR Verification Methods: आईटीआर वेरिफिकेशन कैसे करें?
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आप आईटीआर वेरिफिकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं. ऑफलाइन वेरिफिकेशन में करदाताओं को सेल्फ-डेक्लेरेशन देना होता है.
आइटीआर ई-वेरिफाई कैसे करें? (How to e-Verify?)
ई-वेरिफाई करने के छह तरीके हैं- आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP से, बैंक अकाउंट जेनरेटेड ईवीसी के माध्यम से, डीमैट अकाउंट की सहायता से ईवीसी के जरिए, एटीएम से ईवीसी के जरिए, नेटबैंकिंग की सहायता से और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए.
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ई-वेरिफिकेशन की शर्तें (Prerequisites for e-verification)
ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे कि आपके पास ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए. पोर्टल पर बिना लॉगइन किए हुए ई-वेरिफाई करने के लिए अकनॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए. ई-वेरिफाई करने करने के लिए या तो आपने अपना रिटर्न आपने फाइल किया है या फिर आपके लिए e-Return Intermediaries या ERI ने रिटर्न फाइल किया है.
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07:34 PM IST