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क्या आपने सिर्फ ITR भरकर छोड़ दिया? अगर e-Verification नहीं हुआ तो आपका Refund अटक सकता है. प्रतीकात्मक फोटो (AI/ChatGPT)
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू होते ही लाखों लोग जल्दबाजी में रिटर्न भर देते हैं. लेकिन सबसे बड़ी गलती यहीं होती है कि लोग यह चेक ही नहीं करते कि उनका ITR सही तरीके से Submit और Verify हुआ भी है या नहीं.
कई बार पोर्टल पर “Submitted” दिखता है, लेकिन Verification Pending रहता है. ऐसे में आपका रिटर्न अधूरा माना जा सकता है और टैक्स रिफंड भी अटक सकता है. इसलिए सिर्फ ITR भरना ही नहीं, उसका स्टेटस Verify करना भी बेहद जरूरी है.
अगर “Successfully e-Verified” लिखा है, तो आपका ITR पूरा माना जाएगा
1. Successfully e-Verified
इसका मतलब आपका ITR पूरी तरह जमा हो चुका है. अब Department उसे Process करेगा.
2. Pending for e-Verification
रिटर्न जमा हुआ है लेकिन Verify नहीं हुआ.
3. Processed
ITR की जांच पूरी हो गई है.
4. Refund Issued
आपका Refund जारी हो चुका है.
5. Defective Return
रिटर्न में कोई गलती मिली है. आपको दोबारा रिटर्न फाइल करना होगा.
Step 1: Income Tax Portal पर जाएं
Income Tax e-Filing Portal पर अपने PAN, Password और OTP से लॉगिन करें.
Step 2: “e-File” सेक्शन खोलें
अब e-File सेक्शन के अंदर Income Tax Returns में जाकर View Filed Returns पर क्लिक करें.
Step 3: Assessment Year चुनें
इसके बाद उस असेसमेंट ईयर को चुनें, जिसका ITR चेक करना है.
Step 4: Status देखें
अब स्क्रीन पर आपका ITR Status दिखाई देगा. अगर यहां “Successfully e-Verified” लिखा है, तो सब कुछ सही है.
अगर “Pending for e-Verification” लिखा है, तो तुरंत Verification पूरा करें.
| तरीका | कितना आसान |
| Aadhaar OTP | सबसे आसान |
| Net Banking | तेज |
| Bank Account EVC | आसान |
| Demat Account EVC | उपलब्ध विकल्प |
| Physical ITR-V भेजना | सबसे धीमा |
हां. अगर आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के अंदर Verification नहीं किया गया, तो आपका ITR Invalid माना जाएगा है. ऐसी स्थिति में:
बहुत बार लोग सोचते हैं कि ITR फाइल करते ही Refund आ जाएगा. लेकिन Department पहले:
इसके बाद ही Refund Process होता है.
अगर आपने ITR भर दिया है, तो ये काम जरूर करें:
क्योंकि छोटी सी गलती Refund को कई हफ्तों तक रोक सकती है.
1. OTP Verification भूल जाना
सबसे कॉमन गलती यही है.
2. गलत बैंक अकाउंट देना
Refund फेल हो सकता है.
3. PAN-Aadhaar लिंक न होना
रिटर्न Processing अटक सकती है.
4. गलत Assessment Year चुनना
ITR Reject हो सकता है.
ITR Filing करने के बाद सबसे जरूरी कदम उसका Verification है. सिर्फ फॉर्म भर देना काफी नहीं माना जाता. अगर आपने अभी तक अपना Status चेक नहीं किया है, तो तुरंत Income Tax Portal पर जाकर Verify करें कि आपका Return Successfully e-Verified है या नहीं. छोटी सी लापरवाही Refund और Processing दोनों में देरी करा सकती है.
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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)
Q1 इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?
आमतौर पर बिना किसी लेट फीस के आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख हर साल 31 जुलाई होती है.
Q2 क्या टैक्स न बनने पर भी आईटीआर दाखिल करना फायदेमंद है?
हां, क्योंकि आईटीआर फाइल करने से बैंक लोन मिलने में आसानी होती है और वीजा प्रोसेस मजबूत होता है.
Q3 फॉर्म 16 (Form 16) क्या होता है?
यह आपकी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला सर्टिफिकेट है, जिसमें आपकी सैलरी और काटे गए टीडीएस (TDS) का पूरा ब्योरा होता है.
Q4 आईटीआर भरने से पहले एआईएस (AIS) देखना क्यों जरूरी है?
एआईएस एक टैक्स पासबुक है, जिसमें आपके मिले बैंक ब्याज, शेयर ट्रेडिंग और बड़े लेन-देन की पूरी जानकारी दर्ज होती है.
Q5 क्या बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस (TDS) ही हमारा अंतिम टैक्स होता है?
नहीं, टीडीएस केवल एक एडवांस टैक्स है. अंतिम टैक्स आपकी कुल सालाना आय और टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होता है.