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How to e-verify ITR: इनकम टैक्स रिटर्न तेजी से भरे जा रहे हैं और आखिरी तारीख 31 जुलाई चन्द दिनों में बस आने ही वाली है. अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपके पास 31 जुलाई, 2024 के पहले तक टाइम है इस काम को निपटाने का. बस याद रखें कि टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ-साथ आपको आईटीआर को ई-वेरिफाई (e-verify ITR) भी करना होगा. अपने आईटीआर को फाइल करने के बाद 30 दिन के अंदर ई-वेरिफाई करना अनिवार्य होता है.
वेरिफिकेशन के बाद ही आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया पूरी मानी जाती है. बता दें कि अगर आपने आईटीआर तो भर दिया, लेकिन उसे वेरिफाई नहीं किया तो इसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा. टैक्सपेयर्स अपना आईटीआर EVC यानी electronic verification code ऑप्शन के जरिए ई-वेरिफाई कर सकते हैं. आपके पास ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आईटीआर वेरिफेकेशन प्रोसेस का ऑप्शन होता है. आइए प्रोसेस समझने के पहले ई-वेरिफिकेशन के बारे में कुछ और चीजें भी जान लेते हैं.
ई-वेरिफिकेशन का मतलब ही है ऑनलाइन वेरिफिकेशन. आप अपना आईटीआर कई तरीकों से ई-वेरिफाई कर सकते हैं.
1- आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से
2- आपके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से
3- आपके प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से
4- एटीएम (ऑफलाइन मेथड) में EVC से
5- नेटबैंकिंग के जरिए
6- DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से