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अगर आप नौकरीपेशा हैं या खुद का काम करते हैं और साल 2026 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है. अक्सर जब हम कोई प्रॉपर्टी या गहने बेचते हैं, तो उस पर होने वाले मुनाफे पर सरकार को 'कैपिटल गेन्स टैक्स' देना पड़ता है.
खैर, आप घबराइए मत, कानून में कुछ ऐसे सीधे रास्ते हैं जिनसे आप इस टैक्स को कम कर सकते हैं या पूरी तरह बचा सकते हैं. आइए समझते हैं ऐसे 7 तरीके, जिनसे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं.
जब आप कोई घर या प्लॉट बेचते हैं, तो दलाल को कमीशन देना पड़ता है या कागजी कार्रवाई में पैसा खर्च होता है. आप इन खर्चों को अपनी कुल कमाई में से घटा सकते हैं. इससे आपका मुनाफा कम दिखेगा और टैक्स भी कम लगेगा.
घर को ठीक कराने या मरम्मत में जो खर्च हुआ, उसे भी मुनाफे में से घटाया जा सकता है. पुरानी संपत्तियों पर महंगाई का फायदा (इंडेक्सेशन) भी मिलता है, जिससे कागजों पर आपकी खरीद की कीमत बढ़ जाती है और टैक्स का बोझ हल्का हो जाता है.
अगर आपने अपना पुराना घर बेचकर जो पैसा कमाया, उससे एक नया घर खरीद लिया है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा. बस ध्यान रखें कि नया घर पुराने घर की बिक्री से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक खरीद लिया जाना चाहिए.
अगर आपने खेती की जमीन बेची और उस पैसे से दूसरी खेती की जमीन ही खरीद ली, तो आप टैक्स छूट के हकदार हैं. यह निवेश आपको 2 साल के भीतर करना होता है.
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कई बार सरकार किसी काम के लिए आपकी जमीन खुद ले लेती है और आपको मुआवजा देती है. अगर आप उस मुआवजे के पैसे को फिर से किसी वैसी ही जमीन या बिल्डिंग में लगाते हैं, तो आपको टैक्स की छूट मिलती है.
अगर आप दोबारा घर नहीं खरीदना चाहते, तो आप NHAI या REC जैसी सरकारी कंपनियों के खास बॉन्ड्स में पैसा जमा कर सकते हैं. इसमें आप 50 लाख रुपये तक लगा सकते हैं और आपका टैक्स बच जाएगा. इसमें पैसा 5 साल के लिए जमा रहता है.
सरकार नए बिजनेस (स्टार्टअप्स) को बढ़ावा देने के लिए यह मौका देती है. अगर आप अपना मुनाफा सरकार द्वारा बताए गए स्टार्टअप फंड्स में लगाते हैं, तो भी टैक्स में राहत मिलती है. इसकी सीमा भी 50 लाख रुपये है.
टैक्स बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको सही नियमों की जानकारी होनी चाहिए. अगर आप ऊपर बताए गए तरीकों में से किसी का भी फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने निवेश के कागजात संभाल कर रखें. चूंकि टैक्स के नियम थोड़े तकनीकी होते हैं, इसलिए रिटर्न भरने से पहले किसी जानकार या सीए (CA) से बात करना हमेशा अच्छा रहता है.
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