Income Tax Slab: आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, कैसे करें चेक? यहां देख लें कैलकुलेशन
Income Tax Slab: इनकम टैक्स स्लैब और आपके इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, वो जानने के लिए ये पता करना होगा कि आप टैक्सेबल इनकम क्या है, यानी कि आपको अपनी कितनी आय पर टैक्स भरना होगा.
Income Tax Slab: टैक्सेबल इनकम पर चेक करें टैक्स स्लैब. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Income Tax Slab: टैक्सेबल इनकम पर चेक करें टैक्स स्लैब. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Budget 2023 Income Tax Slab: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश किया गया है. इस बजट में इनकम टैक्स पर बड़े बदलाव हुए हैं. नए टैक्स रिजीम में इस बार बड़े बदलाव हुए हैं. आपको किसी वित्तवर्ष में कितना इनकम टैक्स भरना है, ये कैलकुलेट करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आप किस इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं. यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप उस वित्तवर्ष के लिए कौन सा इनकम टैक्स रिजीम (Income Tax Regime) चुनते हैं. आपको इसके लिए पुराने और नए दोनों इनकम टैक्स में तुलना करनी होगी. इनकम टैक्स स्लैब और आपके इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, वो जानने के लिए ये पता करना होगा कि आप टैक्सेबल इनकम क्या है, यानी कि आपको अपनी कितनी आय पर टैक्स भरना होगा.
Tax Deduction and Exemption: कहां मिलेगी छूट?
अगर आप पुराने टैक्स रेजीम को चुनते हैं तो आपको ये छूट होगी कि आप टैक्स एक्जेम्प्शन या टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पाएं. इसके तहत आपको House Rent Allowance exemption, Leave Travel Allowance exemption, standard deduction जैसी चीजों पर टैक्स छूट मिलती है. साथ ही इस रिजीम में आप इनकम टैक्स एक्ट की धाराओं 80C से 80U तक टैक्स में छूट पा सकते हैं. अपनी कुल आय से टैक्स एक्जेम्प्शन और टैक्स डिडक्शन निकाल देने के बाद जो रकम बचती है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी, यानी आपको इसपर इनकम टैक्स चुकाना होगा.
Income Tax Calculator: अगर 12 लाख सालाना सैलरी है तो कितना टैक्स देना होगा?
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जैसे कि उदाहरण के लिए मान लें कि आपकी सालाना आय 12 लाख रुपये है. आप सेक्शन 80C, 80TTA, 80CCD(1b) के तहत 3 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. जिस टैक्सेबल इनकम पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, वो 9 लाख रुपये (12 लाख रुपये-3 लाख रुपये) होगी. पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपका इनकम टैक्स स्लैब 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच होगा, और इसके लिए टैक्स रेट 20% है. नई रिजीम में यह 15% के टैक्स स्लैब के अंतर्गत आएगा.
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New Tax Regime: नए रिजीम में क्या-क्या छूट मिलेगी?
हालांकि, अगर आप टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं, तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन पर क्लेम कर सकते हैं. अब आपको नए रिजीम में इसकी छूट मिलेगी. ऊपर दिए गए उदाहरण में टैक्सेबल आय 12 लाख रुपये होगी जिस पर टैक्स की गणना की जाएगी. नए टैक्स रिजीम के तहत, एक व्यक्ति की आय 10,00,001 रुपये और 12,50,000 रुपये के स्लैब में आती है, तो यहां टैक्स रेट 20% है.
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02:52 PM IST