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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने देश का बजट (Budget 2024) पेश कर दिया है. इस बार के बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए 2 अहम घोषणाएं की गईं. ये दोनों घोषणाएं भी नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत की गई हैं. पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करना. वहीं दूसरी घोषणा के तहत इनकम टैक्स (Income Tax) के स्लैब्स में बदलाव किया गया है. हालांकि, कम ही लोग जान पाए हैं कि टैक्स स्लैब्स (Income Tax Slabs) रिवाइज होने की वजह से आपको मिलने वाला रिबेट 5 हजार रुपये घट गया है. आइए समझते हैं आखिर कैसे आपका रिबेट टैक्स स्लैब बदलने की वजह से घट गया है.
नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत , 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
अभी तक नए टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था।
अगर आपकी कुल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम रहती है, तो नई टैक्स व्यवस्था में आपको 87ए के तहत 25 हजार रुपये का टैक्स रिबेट मिलता था. 0-3 लाख रुपये तक तो आपकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता था. वहीं 3-6 लाख रुपये की सैलरी पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स बनता था 15 हजार रुपये. वहीं 6-7 लाख रुपये की सैलरी पर 10 फीसदी के हिसाब से टैक्स बनता था 10 हजार रुपये. इस तरह आपको पूरे 25 हजार रुपये का रिबेट मिल जाता था.
अब टैक्स स्लैब बदलने के बाद 3 लाख तक तो आपकी सैलरी टैक्स फ्री हो जाती है. उसके बाद 3-7 लाख रुपये के स्लैब पर 5 फीसदी के हिसाब से आप पर 20 हजार रुपये टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिस पर आपको 87ए के तहत रिबेट मिल जाएगी. यानी पहले ये रिबेट 25 हजार की थी, जो अब 20 हजार रुपये रह गई है. इस तरह टैक्स स्लैब बदलने से आपको 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट घट गया है.
टैक्स स्लैब बदलने की वजह से आपका रिबेट घट जाने का कैलकुलेशन तो आप समझ गए हैं, लेकिन क्या इससे आपको कोई नुकसान होगा? इसका जवाब है नहीं. आपकी टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपये तक है तो पहले आपको 25 हजार का रिबेट मिलता था और अब 20 हजार का रिबेट मिलेगा. किसी भी हालत में आपकी 7 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी.
टैक्स स्लैब में बदलाव का फायदा उन लोगों को होगा, जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से अधिक है. दरअसल, 7 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले लोगों को 87ए के तहत मिलने वाला रिबेट नहीं मिलेगा. ऐसे में पुराने टैक्स स्लैब में इन लोगों को 7 लाख रुपये तक की आय पर 25 हजार रुपये टैक्स चुकाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें 20 हजार रुपये टैक्स चुकाना होगा.