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जैसे-जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आखिरी दिन यानी 31 मार्च 2026 करीब आ रहा है, वैसे-वैसे अपने टैक्स, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग की समीक्षा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है. तो अगर आप अभी कुछ जरूरी काम निपटा लेते हैं, तो न सिर्फ पेनल्टी से बच सकते हैं बल्कि कई टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं.तो फिर आइए जानते हैं ऐसे 8 जरूरी फाइनेंशियल काम, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए.
ज्यादातर कंपनियां फरवरी या मार्च तक निवेश के प्रूफ जमा करने की लास्ट डेट तय करती हैं.
अगर आपने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने के लिए निवेश या खर्च की जानकारी दी थी, तो अब उसके प्रूफ जमा करना जरूरी है.
अगर ओल्ड टैक्स व्यवस्था चुनी है, तो मौजूदा वित्त वर्ष में टैक्स बचाने वाले निवेश करने का यह लास्ट मौका है.
धारा 80C के तहत अधिकतम ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है.
इसके लिए आप इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं:
सरकार समर्थित कुछ बचत योजनाओं में हर साल न्यूनतम निवेश करना जरूरी होता है, वरना खाता इनएक्टिव हो सकता है.
उदाहरण के लिए कुछ ऑप्शन हैं
PPF (Public Provident Fund)
न्यूनतम निवेश: ₹500 हर साल
अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
न्यूनतम निवेश: ₹250 हर साल
अगर न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई, तो खाते को फिर से सक्रिय कराने के लिए चार्ज देना पड़ सकता है.
वित्त वर्ष खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को पूरा करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. इससे आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि आखिरी टाइम की भागदौड़ और संभावित पेनल्टी से भी बच सकते हैं.तो अगर आपने अभी तक ये काम पूरे नहीं किए हैं, तो 31 मार्च से पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर अपडेट कर लें.
FAQs
1. 31 मार्च से पहले कौन-कौन से फाइनेंशियल काम पूरे करना जरूरी है?
एडवांस टैक्स भुगतान, निवेश के प्रूफ जमा करना, टैक्स सेविंग निवेश, PPF/NPS योगदान और कैपिटल गेन की समीक्षा जैसे काम पूरे करना जरूरी है
2. एडवांस टैक्स कब तक जमा करना होता है?
आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त 15 मार्च तक जमा करनी होती है
3. निवेश के प्रूफ जमा क्यों जरूरी हैं?
अगर आपने निवेश के प्रूफ नियोक्ता को जमा नहीं किए तो आपकी मार्च की सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है
4. टैक्स बचाने के लिए कौन-कौन से निवेश किए जा सकते हैं?
PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना और NPS जैसे निवेशों पर टैक्स छूट मिल सकती है
5. LTCG टैक्स फ्री लिमिट कितनी है?
इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स-फ्री होता है
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