Alert: 31 मार्च की डेडलाइन है करीब! टैक्स बचाने और पेनल्टी से बचने के लिए आज ही करें ये 8 काम

31 मार्च 2026 से पहले कुछ जरूरी फाइनेंशियल काम निपटाना बेहद जरूरी है.असल में एडवांस टैक्स भुगतान, निवेश के प्रूफ जमा करना, PPF-NPS में निवेश और कैपिटल गेन की समीक्षा जैसे कदम आपको टैक्स बचाने और पेनल्टी से बचने में मदद कर सकते हैं.
Alert: 31 मार्च की डेडलाइन है करीब! टैक्स बचाने और पेनल्टी से बचने के लिए आज ही करें ये 8 काम

जैसे-जैसे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का आखिरी दिन यानी 31 मार्च 2026 करीब आ रहा है, वैसे-वैसे अपने टैक्स, निवेश और फाइनेंशियल प्लानिंग की समीक्षा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है. तो अगर आप अभी कुछ जरूरी काम निपटा लेते हैं, तो न सिर्फ पेनल्टी से बच सकते हैं बल्कि कई टैक्स छूट का फायदा भी उठा सकते हैं.तो फिर आइए जानते हैं ऐसे 8 जरूरी फाइनेंशियल काम, जिन्हें 31 मार्च से पहले पूरा कर लेना चाहिए.

1. एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त जमा करें

  • अगर आपकी इनकम केवल सैलरी तक सीमित नहीं है और आप किराया, फ्रीलांसिंग या बिजनेस से भी कमाते हैं, तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ सकता है.
  • रूल के मुताबिक 15 मार्च 2026 तक कुल टैक्स देनदारी का 100% भुगतान करना जरूरी होता है.
  • अगर समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरा गया या कम भरा गया, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज लग सकता है.
Add Zee Business as a Preferred Source


2. अपने नियोक्ता को निवेश के प्रूफ जमा करें

ज्यादातर कंपनियां फरवरी या मार्च तक निवेश के प्रूफ जमा करने की लास्ट डेट तय करती हैं.
अगर आपने साल की शुरुआत में टैक्स बचाने के लिए निवेश या खर्च की जानकारी दी थी, तो अब उसके प्रूफ जमा करना जरूरी है.

  • जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद
  • ELSS निवेश का स्टेटमेंट
  • PPF जमा का रिकॉर्ड
  • होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट
  • हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद
  • HRA के लिए किराए की रसीद
  • ये सभी कटौतियां आमतौर पर धारा 80C, 80D और 80CCD(1B) के तहत मिलती हैं
  • अगर टाइम पर प्रूफ जमा नहीं किए, तो मार्च की सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है.
  • ये छूट ओल्ड टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में ही मिलती है

3. टैक्स बचाने वाले निवेश पूरे करें

अगर ओल्ड टैक्स व्यवस्था चुनी है, तो मौजूदा वित्त वर्ष में टैक्स बचाने वाले निवेश करने का यह लास्ट मौका है.
धारा 80C के तहत अधिकतम ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिल सकती है.
इसके लिए आप इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं:

  • पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
  • इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS)
  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)tax

4. NPS में निवेश कर एक्स्ट्रा टैक्स बचाएं

  • अगर आप अतिरिक्त टैक्स बचत करना चाहते हैं, तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश कर सकते हैं.
  • धारा 80CCD(1B) के तहत इसमें ₹50,000 तक की एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है.
  • यह छूट 80C की ₹1.5 लाख सीमा के अलावा मिलती है.
  • इस वजह से यह लास्ट मिनट टैक्स सेविंग का अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

5. PPF और SSY में न्यूनतम राशि जरूर जमा करें

सरकार समर्थित कुछ बचत योजनाओं में हर साल न्यूनतम निवेश करना जरूरी होता है, वरना खाता इनएक्टिव हो सकता है.
उदाहरण के लिए कुछ ऑप्शन हैं

PPF (Public Provident Fund)
न्यूनतम निवेश: ₹500 हर साल
अधिकतम निवेश: ₹1.5 लाख

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
न्यूनतम निवेश: ₹250 हर साल
अगर न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई, तो खाते को फिर से सक्रिय कराने के लिए चार्ज देना पड़ सकता है.

6. कैपिटल गेन का रिव्यू करें

  • फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपने पूरे साल के निवेश लेनदेन की रिव्यू करना भी जरूरी है
  • इसमें शामिल हो सकते हैं शेयर निवेश,म्यूचुअल फंड,प्रॉपर्टी की बिक्रीच
  • इससे आप यह समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ है और उस पर कितना टैक्स बनता है.

7. होम लोन से जुड़े डाक्यूमेंट्स चेक करें

  • अगर आपने होम लोन लिया है, तो अपने बैंक या लेंडर से सालाना लोन स्टेटमेंट और ब्याज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें.
  • इन पर आपको टैक्स छूट मिल सकती है धारा 24(b) के तहत
  • होम लोन ब्याज पर ₹2 लाख तक की टैक्स छूट
  • इन दस्तावेजों को भी अपने नियोक्ता को जमा करना जरूरी है

8. टैक्स गेन हार्वेस्टिंग पर विचार करें

  • अगर आपने 12 महीने से ज्यादा समय तक शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड होल्ड किए हैं.
  • तो वित्त साल खत्म होने से पहले कुछ मुनाफा बुक करने पर विचार कर सकते हैं.
  • धारा 112A के तहत ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स-फ्री होता है
  • इससे ज्यादा लाभ पर 12.5% टैक्स लगता है
  • सही प्लानिंग के साथ शेयर बेचकर और दोबारा निवेश करके आप इस टैक्स छूट का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं.tax

कम शब्दों में समझें पूरी बात

वित्त वर्ष खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को पूरा करना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. इससे आप न केवल टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि आखिरी टाइम की भागदौड़ और संभावित पेनल्टी से भी बच सकते हैं.तो अगर आपने अभी तक ये काम पूरे नहीं किए हैं, तो 31 मार्च से पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर अपडेट कर लें.

FAQs

1. 31 मार्च से पहले कौन-कौन से फाइनेंशियल काम पूरे करना जरूरी है?
एडवांस टैक्स भुगतान, निवेश के प्रूफ जमा करना, टैक्स सेविंग निवेश, PPF/NPS योगदान और कैपिटल गेन की समीक्षा जैसे काम पूरे करना जरूरी है

2. एडवांस टैक्स कब तक जमा करना होता है?
आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त 15 मार्च तक जमा करनी होती है

3. निवेश के प्रूफ जमा क्यों जरूरी हैं?
अगर आपने निवेश के प्रूफ नियोक्ता को जमा नहीं किए तो आपकी मार्च की सैलरी से ज्यादा TDS कट सकता है

4. टैक्स बचाने के लिए कौन-कौन से निवेश किए जा सकते हैं?
PPF, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना और NPS जैसे निवेशों पर टैक्स छूट मिल सकती है

5. LTCG टैक्स फ्री लिमिट कितनी है?
इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स-फ्री होता है

(ताजा खबरों के लिए आप हमारे WhatsApp Channel को सब्सक्राइब जरूर करें)