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अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो राहत की खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 यानी Assessment Year 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है. यानी अब टैक्सपेयर्स को करीब 40 दिन की एक्स्ट्रा मोहलत मिल गई है. सिर्फ इतना ही नहीं- ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की तारीख भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है.
CBDT ने ये फैसला टैक्सपेयर्स, ऑडिटर्स और प्रोफेशनल्स की मांग को देखते हुए लिया है ताकि समय पर और बिना पेनल्टी के रिटर्न फाइल की जा सके.
CBDT ने ITR और ऑडिट रिपोर्ट दोनों की तारीखें बढ़ा दी हैं.

ये बढ़ोतरी केवल क्लॉज (a) ऑफ एक्सप्लनेशन 2 टू सेक्शन 139(1) के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए लागू होगी- यानी वे जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होता है. CBDT ने स्पष्ट किया है कि औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी होगी.
| Filing Type | Earlier Due Date | Extended Due Date | Applicable For |
| Audit Report Submission | 31st October 2025 | 10th November 2025 | Businesses & Professionals whose accounts are audited |
| ITR Filing (AY 2025-26) | 31st October 2025 | 10th December 2025 | Assessees covered under clause (a) of Explanation 2 to Section 139(1) |
यह राहत मुख्य रूप से उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट अनिवार्य है- जैसे.
इन टैक्सपेयर्स को आम तौर पर पहले 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट और 31 अक्टूबर तक ITR फाइल करना होता था. लेकिन अब CBDT ने दोनों डेडलाइन आगे बढ़ाकर ऑडिट रिपोर्ट के लिए 10 नवंबर और ITR के लिए 10 दिसंबर कर दी है.
CBDT की प्रेस रिलीज के मुताबिक, "Taxpayers और professionals की मांग को देखते हुए, ITR फाइलिंग और ऑडिट रिपोर्ट की समय-सीमा बढ़ाई गई है ताकि कम्प्लायंस आसान हो और कोई भी बिना तैयारी के फाइलिंग न करे." कई राज्यों में त्योहार, छुट्टियां और ऑडिट की जटिल प्रक्रियाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से टैक्स फाइलिंग में देरी हो रही थी. ऐसे में सरकार ने यह राहत देते हुए कहा है कि इससे टैक्स कम्प्लायंस बेहतर होगा और ऑडिटिंग के काम में गुणवत्ता बनी रहेगी.
यह एक्सटेंशन Assessment Year 2025-26 (यानि वित्त वर्ष 2024-25) के लिए है. इस अवधि में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की आय शामिल होती है. यानी जिनकी कमाई इसी वित्त वर्ष में हुई है, वे अब 10 दिसंबर तक अपनी ITR फाइल कर सकेंगे.
CBDT ने यह भी साफ किया है कि 10 दिसंबर 2025 तक फाइल की गई रिटर्न on-time filing मानी जाएगी. यानि लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी. लेकिन अगर कोई टैक्सपेयर 10 दिसंबर के बाद फाइल करता है, तो फिर उस पर सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लगेगी.
Filing Date Status Penalty
10 Dec 2025 तक On-time कोई पेनल्टी नहीं
10 Dec 2025 के बाद Belated Return ₹5,000 (या ₹1,000 यदि आय ₹5 लाख से कम हो)
CBDT ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज (दिनांक 29 अक्टूबर 2025) में कहा है कि “The due date of furnishing the Return of Income under sub-section (1) of section 139 of the Act for the Assessment Year 2025-26, which is 31st October 2025, is hereby extended to 10th December 2025.” “The specified date of furnishing the audit report is extended from 31st October 2025 to 10th November 2025.”
यानि ऑडिट रिपोर्ट और ITR दोनों की डेडलाइन अब स्पष्ट रूप से आगे बढ़ा दी गई है.
यह पहली बार नहीं है जब CBDT ने डेडलाइन बढ़ाई हो. पिछले साल (AY 2024-25) में भी CBDT ने 30 सितंबर की ऑडिट रिपोर्ट डेडलाइन को 31 अक्टूबर तक और 31 अक्टूबर की ITR डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ाया था. इस बार भी टैक्सपेयर्स को समान राहत दी गई है, ताकि ऑडिटर्स और बिजनेस ओनर्स को पर्याप्त समय मिल सके.
CBDT का यह फैसला टैक्सपेयर्स के लिए राहत लेकर आया है. अब ऑडिट रिपोर्ट 10 नवंबर तक और ITR 10 दिसंबर तक फाइल की जा सकेगी. यह कदम न केवल कम्प्लायंस आसान करेगा बल्कि ऑडिट क्वालिटी और डेटा सटीकता को भी बढ़ाएगा. जो टैक्सपेयर्स समय की कमी के कारण अब तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये 40 दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.