बहुत कनफ्यूजन है! ITR फॉर्म नोटिफाई होने के बाद भी क्यों नहीं कर पा रहे फाइल? जान लीजिए सही जवाब

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं, लेकिन करदाता अभी इन्हें फाइल नहीं कर सकते. इसका मुख्य कारण फॉर्म-16 का उपलब्ध न होना और ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2026-27 का विकल्प सक्रिय न होना है. नौकरीपेशा लोगों को जून के मध्य तक इंतजार करना होगा, जब कंपनियां टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करेंगी.
बहुत कनफ्यूजन है! ITR फॉर्म नोटिफाई होने के बाद भी क्यों नहीं कर पा रहे फाइल? जान लीजिए सही जवाब

इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिटर्न फाइल करने वाले फॉर्म्स (जैसे ITR-1, ITR-4 आदि) को नोटिफाई कर दिया है. इसके बाद से करदाताओं, खासकर नौकरीपेशा लोगों के बीच काफी कनफ्यूजन देखा जा रहा है. कई लोग जल्दबाजी में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वेबसाइट पर जा रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें निराशा हाथ लग रही है.

सच तो यह है कि भले ही विभाग ने फॉर्म नोटिफाई कर दिए हों, लेकिन फाइलिंग की प्रक्रिया अभी आधिकारिक रूप से शुरू नहीं हुई है. जब आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करते हैं, तो वहां आपको अभी भी असेसमेंट ईयर (AY) 2025-26 ही नजर आ रहा है, जबकि इस साल की फाइलिंग के लिए आपको AY 2026-27 का इंतजार करना होगा.

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फॉर्म-16 के बिना फाइलिंग

नौकरीपेशा (Salaried Class) लोगों के लिए बिना फॉर्म-16 के आईटीआर फाइल करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं. यही वजह है कि कई लोग फॉर्म-16 आने से पहले ही रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं. खैर, आप बिना फॉर्म-16 के भी आईटीआर फाइल तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स पोर्टल पर ई-फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.

फॉर्म-16 से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

हर नौकरीपेशा को फॉर्म-16 से जुड़ी कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए.

डेडलाइन: नियमों के मुताबिक, कंपनियों के पास फॉर्म-16 जारी करने के लिए 15 जून तक का समय होता है.

टीडीएस अपडेट: टैक्स विभाग के रिकॉर्ड में आपका टीडीएस अपडेट होने में भी समय लगता है. अगर आप बिना इसके फाइल करते हैं, तो डेटा मिसमैच हो सकता है और इसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है.

नया फॉर्म 130: नई टैक्स व्यवस्था के तहत, कुछ बदलावों के साथ इसे फॉर्म 130 के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट होना जरूरी है. हालांकि, इस साल आपको आईटीआर भरने के लिए फॉर्म-16 ही चाहिए होगा. अगले साल से आपको फॉर्म-130 की जरूरत पड़ेगी.

वित्त वर्ष बनाम असेसमेंट ईयर बनाम टैक्स ईयर

अक्सर लोग वित्त वर्ष (Financial Year) और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) और टैक्स ईयर (Tax Year) में कंफ्यूज हो जाते हैं. इस बार आईटीआर फाइल करते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा. इस बार का गणित कुछ इस तरह है:

वित्त वर्ष (FY 2025-26): यह वह समय है, जिसमें आपने पैसे कमाए (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक). इसी का आपको आईटीआर भरना है.

असेसमेंट ईयर (AY 2026-27): यह वह समय है जिसमें आपकी पिछले साल की कमाई का आकलन किया जाता है और टैक्स भरा जाता है.

टैक्स ईयर (TY 2025-26): नए नियमों के तहत यह शब्द आया है. अब वित्त वर्ष और असेसमेंट ईयर खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह सिर्फ टैक्स ईयर बचेगा. बता दें यह वित्त वर्ष ही है, यानी वह साल, जिसमें हुई कमाई पर लगे टैक्स का आपको आईटीआर फाइल करना है.

मौजूदा वक्त में पोर्टल पर केवल पिछले साल का असेसमेंट ईयर (2025-26) दिख रहा है. जब तक पोर्टल पर 'AY 2026-27' का विकल्प नहीं आता, तब तक आप कानूनी रूप से इस साल का रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे.

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क्यों होती है देरी?

आईटीआर फॉर्म नोटिफाई होने और फाइलिंग शुरू होने के बीच के समय का उपयोग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए किया जाता है. इनकम टैक्स विभाग को अपने सिस्टम में बदलाव करने होते हैं ताकि करदाता ऑनलाइन अपना डेटा देख सकें (जैसे AIS और 26AS). इसके अलावा, बैंकों और कंपनियों को टीडीएस की आखिरी तिमाही (Quarter 4) की फाइलिंग पूरी करने के लिए समय दिया जाता है, जो मई के अंत तक चलता है.

महत्वपूर्ण तारीखें और जानकारी

विवरणमहत्वपूर्ण जानकारी
फॉर्म-16 जारी होने की तारीख15 जून तक (अंतिम तिथि)
जरूरी असेसमेंट ईयर2026-27
संबंधित वित्त वर्ष2025-26
आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख31 जुलाई (बिना पेनल्टी के)

करदाताओं को अभी क्या करना चाहिए?

  • अगर आप अपना रिटर्न समय पर भरना चाहते हैं, तो अभी खाली बैठने के बजाय ये दस्तावेज जुटाना शुरू कर सकते हैं:
  • अपने बैंक स्टेटमेंट चेक करें और ब्याज से होने वाली कमाई का हिसाब लगाएं.
  • अगर आपने शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो टैक्स प्रॉफिट/लॉस स्टेटमेंट निकालें.
  • अपनी बीमा पॉलिसी, बच्चों की ट्यूशन फीस और अन्य टैक्स छूट वाले दस्तावेजों को एक जगह फाइल कर लें, जरूरत पड़ सकती है.
  • इसके अलावा भी अगर कोई निवेश है, जिसका फायदा आप आईटीआर में लेना चाहते हैं, तो उसे जुटा लें.
  • साथ ही आपको एक बार इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने डीटेल्स चेक कर लेनी चाहिए, जैसे फोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट आदि. अगर किसी में कोई गलती दिखे या किसी को अपडेट करना हो, तो उसे इस खाली वक्त में आसानी से कर सकते हैं, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए.

Conclusion

अभी आईटीआर फाइल करने की जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है. पोर्टल पर सही साल का विकल्प आए बिना फाइलिंग संभव ही नहीं है. बेहतर होगा कि आप जून के दूसरे हफ्ते तक का इंतजार करें, जब आपके पास सारे दस्तावेज होंगे और पोर्टल भी पूरी तरह तैयार होगा. उसके बाद आप चाहे तो फॉर्म-16 के बिना आईटीआर फाइल करें या आसान तरीके से फॉर्म-16 के साथ आईटीआर फाइल करें.

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आर्टिकल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल (FAQs)

Q1 क्या मैं अभी ITR-1 फाइल कर सकता हूं?

नहीं, अभी ई-फाइलिंग पोर्टल पर असेसमेंट ईयर 2026-27 का विकल्प शुरू नहीं हुआ है.

Q2 फॉर्म-16 कब तक मिलेगा?

आमतौर पर आपकी कंपनी इसे 15 जून तक या उससे पहले जारी कर देती है.

Q3 क्या बिना फॉर्म-16 के आईटीआर भर सकते हैं?

तकनीकी रूप से भरा जा सकता है, लेकिन डेटा मिसमैच और नोटिस के जोखिम से बचने के लिए फॉर्म-16 का इंतजार करना बेहतर है.

Q4 इस साल के लिए सही असेसमेंट ईयर कौन सा है?

वित्त वर्ष 2025-26 की कमाई के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 सही विकल्प है.

Q5 क्या फॉर्म नोटिफाई होने का मतलब फाइलिंग शुरू होना है?

नहीं, फॉर्म नोटिफिकेशन केवल फॉर्मेट की जानकारी है, फाइलिंग प्रक्रिया पोर्टल अपडेट होने के बाद ही शुरू होती है.