Income Tax: क्या आपको भी मिला है 158BC के तहत Notice? तो आपके लिए खुशखबरी है! जानिए किसे भेजा जाता है ये नोटिस

हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर आई. इनकम टैक्स विभाग ने अब उन लोगों के लिए Form ITR-B की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है, जिन्हें Income Tax Act की धारा 158BC के तहत नोटिस मिला है.
Income Tax: क्या आपको भी मिला है 158BC के तहत Notice? तो आपके लिए खुशखबरी है! जानिए किसे भेजा जाता है ये नोटिस

Income Tax: हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक बड़ी राहत की खबर आई. इनकम टैक्स विभाग ने अब उन लोगों के लिए Form ITR-B की ऑनलाइन फाइलिंग (ITR Filing) की सुविधा शुरू कर दी है, जिन्हें Income Tax Act की धारा 158BC के तहत नोटिस (Notice) मिला है. अब यह फॉर्म आयकर पोर्टल के e-Proceeding टैब में जाकर भरा जा सकता है.

इस फैसले से टैक्सपेयर्स को मैन्युअल प्रोसेस से छुटकारा मिलेगा और वह घर बैठे डिजिटल रूप से जरूरी कार्रवाई कर सकेंगे. इनकम टैक्स विभाग का यह कदम टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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आखिर क्या है 158BC?

जब आयकर विभाग सर्च या जब्ती की कार्रवाई करता है और उसमें छुपी हुई आय का पता चलता है, तब सेक्शन 158BC लागू होता है. इस सेक्शन के तहत असेसिंग ऑफिसर टैक्सपेयर को नोटिस भेजकर पिछले 6 असेसमेंट ईयर के रिटर्न भरने का आदेश दे सकता है. इसके लिए खासतौर पर ITR-B फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है.

अब पोर्टल पर मिलेगा e-Proceeding का ऑप्शन

पहले इस फॉर्म को मैन्युअल तरीके से भरना होता था. इसकी वजह से टैक्स ऑफिस में दस्तावेज जमा करने का झंझट हो जाता था और भ्रष्टाचार भी बढ़ता था. वहीं अब टैक्सपेयर इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगइन कर के e-Proceeding टैब में जाकर आसानी से यह फॉर्म भर सकते हैं. इससे न सिर्फ प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि समय की बचत होगी और गलती की संभावना भी कम हो जाएगी.

CBDT ने जारी की एडवाइजरी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने ऐसे सभी टैक्सपेयरों से अपील की है, जिन्हें धारा 158BC के तहत नोटिस मिला है कि वह बिना देरी किए इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाएं. पोर्टल पर इसके लिए पूरी गाइडलाइन और स्टेप बाय स्टेप निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो गया है.

टैक्सपेयर को क्या करना चाहिए?

अगर आपको सेक्शन 158BC के तहत नोटिस मिला है तो समय गंवाए बिना पोर्टल पर लॉगइन करें और अपने e-Proceeding सेक्शन में जाकर ITR-B फॉर्म अपलोड करें. देरी करने से पेनाल्टी या अतिरिक्त कार्रवाई की नौबत आ सकती है. यह सुविधा टैक्सपेयर्स को ज्यादा जिम्मेदार और प्रोफेशनल तरीके से अपने दायित्व निभाने का मौका देती है.

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