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Income tax ITR filing due date extension: अंधेरे में टिकी घड़ी की टिक-टिक सुनने जैसी है वो घड़ी- 15 सितंबर 2025, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख. रात के उस सन्नाटे में अगर आपने ITR नहीं भरा, तो सिर्फ पेनल्टी नहीं आएगी- कुछ बहुत बड़ी मुश्किलें आपके दरवाजे दस्तक देंगी. इस बार CBDT ने गैर-ऑडिट वाले व्यक्तियों (individuals, HUFs) के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की थी. लेकिन, अब बस एक दिन की मोहलत बची है. वक्त अभी भी तेजी से निकल रहा है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो ये जानना जरूरी है कि वापस खिंचने का वक्त बहुत कम है.
खाली समय गंवाया है तो ये नुकसान निकल सकते हैं.
एक मुहीम है- समय रहते ITR भरना. ब्रेकडाउन कुछ इस तरह है.
ITR फाइल करना सिर्फ एक नियम नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी है- अपनी आज की मेहनत की सुरक्षा और कल की संभावनाओं की गारंटी. 15 सितंबर 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं है; यह आपके वित्तीय भविष्य की सीमा रेखा है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है- तो देर मत करिए. देर होने से सिर्फ जुर्माना नहीं, आपकी मर्जी से कहीं ज़्यादा नुकसान हो सकता है.
सालाना वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद तय तारीख से पहले. सरकार समय-समय पर डेडलाइन बढ़ा भी सकती है.
यह आय, टैक्स देनदारी, और देरी की अवधि पर निर्भर करता है.
अगर आपकी इनकम टैक्सेबल सीमा को पार करती है या आपकी इनकम सैलरी से अलग स्त्रोत से है, तो हां.
कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक, इस पर निर्भर करता है कि दस्तावेज़ और बैंक जानकारी सही हो.
हां, अगर कोई गलती हो, तो तय समय में रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकता है.