Taxpayers के लिए ये महीना है खास, एक-दो नहीं 4 Deadline हैं इसमें, एक भी छूटी तो मिलेगा Notice, लगेगी Penalty!

Income Tax Calendar September 2025: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने सितंबर 2025 के लिए जरूरी डेडलाइन (Deadline) जारी कर दी हैं. इस महीने ITR Filing, TDS/TCS Deposit, Audit Report और Advance Tax जैसी अहम तारीखें तय की गई हैं. अगर समय पर फाइलिंग नहीं की तो पेनल्टी (Penalty), लेट फीस (Late Fee) और ब्याज (Interest) लग सकता है.
Taxpayers के लिए ये महीना है खास, एक-दो नहीं 4 Deadline हैं इसमें, एक भी छूटी तो मिलेगा Notice, लगेगी Penalty!

Income Tax Calendar September 2025: सितंबर 2025 टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए बेहद अहम महीना है. इस महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई जरूरी कंप्लायंस डेट्स तय की हैं. ITR फाइलिंग (ITR Filing), TDS जमा करने (TDS Deposit), एडवांस टैक्स (Advance Tax) की दूसरी किस्त और ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) सबमिट करने जैसी कई जिम्मेदारियां इसी महीने पूरी करनी होंगी.

अगर आप इन तारीखों को भूल जाते हैं तो आपको जुर्माना, लेट फीस और ब्याज का बोझ उठाना पड़ सकता है. टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स कैलेंडर ध्यान से देखना चाहिए, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. सितंबर के इस महीने में कुल 4 डेडलाइन हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

क्यों अहम है सितंबर का टैक्स कैलेंडर?

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सितंबर में हर कैटेगरी के टैक्सपेयर के लिए अलग-अलग डेडलाइन हैं. चाहे आप इंडिविजुअल हों, कॉरपोरेट हों या गवर्नमेंट ऑफिस, सभी को तय समय पर रिटर्न भरना होगा और रिपोर्ट फाइल करनी होंगी. इस महीने मुख्य तारीखें हैं- 7, 14, 15 और 30 सितंबर. हर तारीख की अपनी अहमियत है और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां भी.

7 सितंबर 2025: पहला कंप्लायंस

अगस्त 2025 के लिए TDS/TCS जमा करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर है. इस दिन तक Form 27C में खरीदारों की डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी.

14 सितंबर 2025: TDS सर्टिफिकेट्स

जुलाई 2025 के लिए TDS सर्टिफिकेट्स जारी करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है. ये सर्टिफिकेट्स धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत जारी किए जाएंगे.

15 सितंबर 2025: सबसे बड़ा दिन

यह तारीख सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई काम इसी दिन पूरे करने हैं-

  • ITR फाइलिंग (AY 2025–26) की नई आखिरी तारीख, जो पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है.
  • Form 24G सबमिट करना (बिना चालान के TDS/TCS पेमेंट के लिए).
  • एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त (AY 2026–27) का पेमेंट.
  • Form 3BB (क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन) फाइल करना.
  • धारा 80GG, 80RRB, 80QQB के तहत डिक्लेरेशन और धारा 89, 89A में राहत क्लेम फाइल करना.
  • कंसेशनल टैक्स रेजीम चुनना- 115BAC, 115BAD, 115BAE और 115BBF.

30 सितंबर 2025: ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन

  • अगस्त 2025 के TDS चालान-कम-स्टेटमेंट सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. धारा 44AB के तहत डेडलाइन तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी होगी (कॉरपोरेट्स और 31 अक्टूबर ITR डेडलाइन वाले टैक्सपेयर्स के लिए).
  • Form 9A और 10 फाइल करना (इनकम एक्युमुलेशन/फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए).
  • प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट रिपोर्ट्स- 10B, 10BB, 3AC, 3AD, 3AE, 3CE.
  • धारा 80LA, 80JJAA, 115JB, 115JC और 115VW के तहत रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जमा करना.

एक नजर में: सितंबर 2025 की टैक्स डेडलाइन

तारीखकाम
7 सितंबरTDS/TCS जमा करना, Form 27C अपलोड करना
14 सितंबरTDS सर्टिफिकेट जारी करना (194-IA, 194-IB, 194M, 194S)
15 सितंबरForm 24G, Advance Tax, ITR Filing, Client Code Modification, Declarations
30 सितंबरAudit Report, Challan-cum-Statements, Form 9A & 10, Prescribed Reports

गलती से भी चूक मत जाना

सितंबर 2025 की डेडलाइन को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. समय पर फाइलिंग न करने पर पेनल्टी लगेगी. ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा. कई मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी भी कर सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि सभी टैक्सपेयर समय पर अपना-अपना रिटर्न, फॉर्म और रिपोर्ट फाइल करें.

क्यों जरूरी है समय पर टैक्स फाइलिंग?

  • पेनल्टी और लेट फीस से बचाव.
  • लोन और वीजा अप्लिकेशन में ITR की जरूरत.
  • भविष्य में स्क्रूटनी या नोटिस से राहत.
  • फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स क्लीन रखने में मदद.

Conclusion

सितंबर 2025 भारतीय टैक्सपेयर्स के लिए सबसे अहम महीनों में से एक होने वाला है. इस दौरान ITR फाइलिंग से लेकर ऑडिट रिपोर्ट और एडवांस टैक्स तक कई जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी. अगर आप समय रहते कंप्लायंस कर लेते हैं तो आपको न सिर्फ पेनल्टी से राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य के फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आसानी होगी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1: सितंबर 2025 में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख कब है?

15 सितंबर 2025.

Q2: एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त कब भरनी है?

15 सितंबर 2025 तक.

Q3: ऑडिट रिपोर्ट (44AB) फाइल करने की डेडलाइन क्या है?

30 सितंबर 2025.

Q4: अगस्त 2025 का TDS कब जमा करना है?

7 सितंबर 2025 तक.

Q5: लेट फाइलिंग पर क्या असर होगा?

लेट फीस, ब्याज और स्क्रूटनी का खतरा बढ़ जाएगा.

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