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Income Tax Calendar September 2025: सितंबर 2025 टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए बेहद अहम महीना है. इस महीने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई जरूरी कंप्लायंस डेट्स तय की हैं. ITR फाइलिंग (ITR Filing), TDS जमा करने (TDS Deposit), एडवांस टैक्स (Advance Tax) की दूसरी किस्त और ऑडिट रिपोर्ट (Audit Report) सबमिट करने जैसी कई जिम्मेदारियां इसी महीने पूरी करनी होंगी.
अगर आप इन तारीखों को भूल जाते हैं तो आपको जुर्माना, लेट फीस और ब्याज का बोझ उठाना पड़ सकता है. टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स कैलेंडर ध्यान से देखना चाहिए, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. सितंबर के इस महीने में कुल 4 डेडलाइन हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.
सितंबर में हर कैटेगरी के टैक्सपेयर के लिए अलग-अलग डेडलाइन हैं. चाहे आप इंडिविजुअल हों, कॉरपोरेट हों या गवर्नमेंट ऑफिस, सभी को तय समय पर रिटर्न भरना होगा और रिपोर्ट फाइल करनी होंगी. इस महीने मुख्य तारीखें हैं- 7, 14, 15 और 30 सितंबर. हर तारीख की अपनी अहमियत है और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां भी.
अगस्त 2025 के लिए TDS/TCS जमा करने की आखिरी तारीख 7 सितंबर है. इस दिन तक Form 27C में खरीदारों की डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी.
जुलाई 2025 के लिए TDS सर्टिफिकेट्स जारी करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर है. ये सर्टिफिकेट्स धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत जारी किए जाएंगे.
यह तारीख सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई काम इसी दिन पूरे करने हैं-
| तारीख | काम |
|---|---|
| 7 सितंबर | TDS/TCS जमा करना, Form 27C अपलोड करना |
| 14 सितंबर | TDS सर्टिफिकेट जारी करना (194-IA, 194-IB, 194M, 194S) |
| 15 सितंबर | Form 24G, Advance Tax, ITR Filing, Client Code Modification, Declarations |
| 30 सितंबर | Audit Report, Challan-cum-Statements, Form 9A & 10, Prescribed Reports |
सितंबर 2025 की डेडलाइन को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है. समय पर फाइलिंग न करने पर पेनल्टी लगेगी. ब्याज का बोझ भी बढ़ेगा. कई मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी भी कर सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि सभी टैक्सपेयर समय पर अपना-अपना रिटर्न, फॉर्म और रिपोर्ट फाइल करें.
सितंबर 2025 भारतीय टैक्सपेयर्स के लिए सबसे अहम महीनों में से एक होने वाला है. इस दौरान ITR फाइलिंग से लेकर ऑडिट रिपोर्ट और एडवांस टैक्स तक कई जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी. अगर आप समय रहते कंप्लायंस कर लेते हैं तो आपको न सिर्फ पेनल्टी से राहत मिलेगी, बल्कि भविष्य के फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आसानी होगी.
15 सितंबर 2025.
15 सितंबर 2025 तक.
30 सितंबर 2025.
7 सितंबर 2025 तक.
लेट फीस, ब्याज और स्क्रूटनी का खतरा बढ़ जाएगा.
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