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देशभर में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) तेजी से अपने आईटीआर फाइल कर रहे हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी लोगों को 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होगा. बता दें कि पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. वहीं जिनके ऑडिट (Audit) की जरूरत है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है.
इस बार लोगों के लिए स्थिति थोड़ी उलझन भरी है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स (Income Tax Slabs) और कंप्लायंस रूल्स (Compliance Rules) में कई अहम बदलाव किए गए हैं. ऐसे में ज्यादातर टैक्सपेयर्स को यह समझने में दिक्कत हो रही है कि आखिर उनका सही टैक्स अमाउंट कितना है और उन्हें कितना भुगतान करना है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने ऑनलाइन कैलकुलेटर (Online Calculator) का विकल्प दिया है. इसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पर कितना टैक्स लगेगा. ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर बेहद आसान है. इसमें कुछ बेसिक डिटेल भरनी होती है और सिस्टम ऑटोमैटिकली कैलकुलेट कर देगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपको कितना रिबेट मिलेगा और कुल टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है.
भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है. इस बार सरकार ने टैक्स स्लैब्स और रिबेट में बड़े बदलाव करके टैक्सपेयर्स को राहत दी है. हालांकि नए नियमों से कन्फ्यूजन बढ़ा है, लेकिन इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस उलझन को मिनटों में दूर कर सकता है. सही समय पर रिटर्न भरना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ (Financial Health) के लिए भी जरूरी है.
सभी टैक्सपेयर्स के लिए 15 सितंबर 2025 और ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए 31 अक्टूबर 2025.
अब यह 83 लाख रुपये कर दिया गया है.
अभी तो देना पड़ेगा, लेकिन अगले साल से नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी ये सीमा 7 लाख रुपये है.
यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है.
हां, टैक्सपेयर अपनी सुविधा और सेविंग के हिसाब से दोनों में से कोई भी चुन सकता है.
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