ITR Filing से पहले ही कैसे जानें कितना लग रहा है Tax, स्टेप-बाई-स्टेप जानिए ये आसान सी प्रोसेस

भारत (India) में करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने में जुटे हैं. सरकार ने डेडलाइन 15 सितंबर (ITR Filing Last Date) तय की है, जबकि ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स को 30 सितंबर तक फाइल करना होगा. इस बार बजट (Budget 2025) में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) और रिबेट (Rebate) में बड़े बदलाव किए गए हैं. जानिए नए नियम और आसान तरीका जिससे आप कैलकुलेटर से तुरंत अपनी टैक्स लायबिलिटी (Tax Liability) चेक कर सकते हैं.
ITR Filing से पहले ही कैसे जानें कितना लग रहा है Tax, स्टेप-बाई-स्टेप जानिए ये आसान सी प्रोसेस

देशभर में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) तेजी से अपने आईटीआर फाइल कर रहे हैं. सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी लोगों को 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होगा. बता दें कि पहले यह तारीख 31 जुलाई थी. वहीं जिनके ऑडिट (Audit) की जरूरत है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तय की गई है.

इस बार लोगों के लिए स्थिति थोड़ी उलझन भरी है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब्स (Income Tax Slabs) और कंप्लायंस रूल्स (Compliance Rules) में कई अहम बदलाव किए गए हैं. ऐसे में ज्यादातर टैक्सपेयर्स को यह समझने में दिक्कत हो रही है कि आखिर उनका सही टैक्स अमाउंट कितना है और उन्हें कितना भुगतान करना है.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए क्या हैं स्लैब?

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पहले ही जान लीजिए कितना लगेगा टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने ऑनलाइन कैलकुलेटर (Online Calculator) का विकल्प दिया है. इसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप पर कितना टैक्स लगेगा. ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर बेहद आसान है. इसमें कुछ बेसिक डिटेल भरनी होती है और सिस्टम ऑटोमैटिकली कैलकुलेट कर देगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, आपको कितना रिबेट मिलेगा और कुल टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है.

  • सबसे पहले असेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनें. अभी यह 2024-25 रहेगा.
  • टैक्सपेयर्स कैटेगरी (Taxpayer Category) चुनें, जैसे Individual.
  • उम्र (Age Category) और रेसिडेंशियल स्टेटस (Residential Status) भरें.
  • नेट टैक्सेबल इनकम (Net Taxable Income) डालें.
  • कुछ ही सेकंड में आपकी टैक्स लायबिलिटी स्क्रीन पर आ जाएगी.

Conclusion

भारत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है. इस बार सरकार ने टैक्स स्लैब्स और रिबेट में बड़े बदलाव करके टैक्सपेयर्स को राहत दी है. हालांकि नए नियमों से कन्फ्यूजन बढ़ा है, लेकिन इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस उलझन को मिनटों में दूर कर सकता है. सही समय पर रिटर्न भरना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ (Financial Health) के लिए भी जरूरी है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई डेडलाइन क्या है?

सभी टैक्सपेयर्स के लिए 15 सितंबर 2025 और ऑडिट केस वाले टैक्सपेयर्स के लिए 31 अक्टूबर 2025.

Q2. नए टैक्स रिजीम में अभी बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट कितनी है?

अब यह 83 लाख रुपये कर दिया गया है.

Q3. क्या 12 लाख रुपये तक इनकम वालों को टैक्स देना होगा?

अभी तो देना पड़ेगा, लेकिन अगले साल से नए टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी ये सीमा 7 लाख रुपये है.

Q4. इनकम टैक्स कैलकुलेटर कहां मिलेगा?

यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है.

Q5. क्या पुराने और नए रिजीम में से चुन सकते हैं?

हां, टैक्सपेयर अपनी सुविधा और सेविंग के हिसाब से दोनों में से कोई भी चुन सकता है.

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