इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि HRA छूट का लाभ आपकी सैलरी, चुकाए गए किराए और आपके शहर (मेट्रो या नॉन-मेट्रो) पर निर्भर करता है. यह छूट केवल पुराने टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में उपलब्ध है. HRA की गणना तीन स्थितियों में से जो सबसे कम राशि होती है, उसके आधार पर की जाती है. विभाग ने फर्जी रसीदें जमा करने वालों को चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने पर 200% तक का जुर्माना लग सकता है.
इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि HRA छूट का लाभ आपकी सैलरी, चुकाए गए किराए और आपके शहर (मेट्रो या नॉन-मेट्रो) पर निर्भर करता है.