Updated ITR में इस साल से हो चुका है बड़ा बदलाव, अगर आप भी आते हैं इस दायरे में तो पहले इसे अच्छे से समझ लें

इस बार आईटीआर फाइल करने वालों को एक कनफ्यूजन हो रहा है कि बजट में अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR) को लेकर नियमों में जो बदलाव किया गया था, वह इस साल से लागू होगा या अगले साल से.
Updated ITR में इस साल से हो चुका है बड़ा बदलाव, अगर आप भी आते हैं इस दायरे में तो पहले इसे अच्छे से समझ लें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने की शुरुआत हो चुकी है. सरकार ने इसकी आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर (ITR Filing Last Date) कर दिया है. इस बार आईटीआर फाइल करने वालों को एक कनफ्यूजन हो रहा है कि बजट में अपडेटेड आईटीआर (Updated ITR) को लेकर नियमों में जो बदलाव किया गया था, वह इस साल से लागू होगा या अगले साल से.

1 फरवरी को जारी हुए बजट में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया था. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है. 1 अप्रैल 2025 से ही यह नया नियम लागू हो चुका है, जो सभी आईटीआर पर लागू होगा. यानी अगर आप पिछले सालों के अपटेडेट आईटीआर फाइल करते हैं, तो भी उस साल से 4 साल तक का आपको वक्त मिलेगा.

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क्या है Updated ITR?

अपडेटेड रिटर्न को 2022 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर सेक्शन 139(8), जिसके तहत सरकार ने टैक्सपेयर्स को ये ऑप्शन दे दिया कि वो एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसका कॉन्सेप्ट है कि टैक्सपेयर को ये मौका दिया जाए कि अगर उन्होंने आईटीआर नहीं फाइल किया है, या कुछ अपडेट्स हैं तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लें.

कब फाइल कर सकते हैं Updated Return?

आपने ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल किया है या फिर पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

कब नहीं फाइल कर सकते Updated Return?

Updated Return कुछ शर्तों के साथ भी आता है. कुछ हालातों में आप ये रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, जैसे--

1. अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले कम आ रही है, तो आप नहीं भर पाएंगे.

2. अगर अपडेटेड रिटर्न में ओरिजिनल रिटर्न के मुकाबले रिफंड ज्यादा बन रहा है, तो भी नहीं भर पाएंगे.

3. अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल किया है और अब टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो भी आप नहीं भर सकते ये रिटर्न.

4. अगर आपने किसी असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया है, तो फिर दोबारा अलाउड नहीं है.

5. इसके अलावा, अगर आपके खिलाफ कोई सर्च चल रही है, कोई सर्वे चल रहा है. किसी भी असेट की जब्ती हुई है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते.

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