आने वाली है Advance Tax की Due Date, ऐसे चेक करें देना है या नहीं, कई लोग करते हैं गलती, फिर भरते हैं पेनाल्टी!

15 दिसंबर को तीसरी तिमाही के एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है और लाखों टैक्सपेयर्स यह समझ नहीं पाते कि उन्हें एडवांस टैक्स देना है या नहीं. कई लोग गलत अनुमान या TDS को गिनना भूलने की वजह से पेनाल्टी तक भर देते हैं. इस खबर में आसान भाषा में एडवांस टैक्स के नियम, छूट, ड्यू डेट और महत्वपूर्ण टिप्स समझाए गए हैं.
आने वाली है Advance Tax की Due Date, ऐसे चेक करें देना है या नहीं, कई लोग करते हैं गलती, फिर भरते हैं पेनाल्टी!

अगर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी (Net Tax Liability) एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरना जरूरी है. लेकिन देश में ज्यादातर टैक्सपेयर्स यह समझ नहीं पाते कि उन्हें एडवांस टैक्स देना है या नहीं. खास तौर पर सैलरी वाले लोग मान लेते हैं कि उनका TDS (Tax Deducted at Source) कट चुका है, इसलिए एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है. इसी गलतफहमी से आगे चलकर भारी पेनाल्टी लग जाती है.

इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 (Income Tax Act) के मुताबिक एडवांस टैक्स चार किस्तों में देना होता है. लेकिन कुछ लोगों को इस नियम से छूट भी मिलती है. वहीं, कुछ इनकम ऐसी होती है जिनका अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता, इसलिए उन पर एडवांस टैक्स अगले क्वार्टर में भरा जा सकता है. बता दें कि अगली किस्त 15 दिसंबर को ड्यू होने वाली है. आइए आसान भाषा में पूरा सिस्टम समझते हैं.

एडवांस टैक्स देना कब जरूरी है?

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अगर आपकी नेट इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो एडवांस टैक्स देना जरूरी है. नेट टैक्स लायबिलिटी का मतलब: कुल टैक्स – TDS = आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी.

किन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता है?

  • सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) जिनकी उम्र 60+ है और जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन वाली इनकम नहीं है.
  • ऐसे सैलरीड कर्मचारी जिनका पूरा टैक्स TDS के जरिए कवर हो जाता है.
  • ऐसे लोग जो प्रेज़म्पटिव टैक्सेशन (Presumptive Taxation) चुनते हैं- उन्हें सिर्फ एक ही किस्त में 15 मार्च तक पूरा एडवांस टैक्स देना होता है

किन इनकम पर एडवांस टैक्स अगले क्वार्टर में दे सकते हैं?

कुछ इनकम का अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं होता. ऐसे मामलों में कानून आपको समय देता है कि आप अगले क्वार्टर में एडवांस टैक्स जमा करें.

ये चार इनकम हैं:

  • (a) कैपिटल गेन (Capital Gain)
  • (b) लॉटरी, गेम्स जैसी इनकम (Lottery Winnings)
  • (c) बिजनेस/प्रोफेशन की इनकम पहली बार मिलने पर
  • (d) डिविडेंड इनकम (Dividend Income)– सिवाय डिम्ड डिविडेंड के

सेक्शन 234C के तहत इन इनकम पर तुरंत पेनाल्टी नहीं लगती क्योंकि टैक्सपेयर्स पहले से इनका अनुमान नहीं लगा सकते.

एडवांस टैक्स की चार ड्यू डेट- पूरा कैलेंडर

ड्यू डेटकितने प्रतिशत एडवांस टैक्स देना है
15 जूनकुल टैक्स का 15%
15 सितंबरकुल टैक्स का 45% (पहले दिए टैक्स को घटाकर)
15 दिसंबरकुल टैक्स का 75% (माइनस पहले दिए टैक्स)
15 मार्चकुल टैक्स का 100%

ध्यान रहे: जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम है, उन्हें एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है.

बहुत लोग इसलिए कर देते हैं गलती

  • TDS को ध्यान में नहीं रखते
  • कैपिटल गेन की इनकम का ध्यान नहीं रखते
  • F&O इनकम को "साइड इनकम" मान लेते हैं
  • फ्रीलांस या रेंटल इनकम से बढ़ने वाली टैक्स लायबिलिटी को मिस कर देते हैं

कैसे पता करें आपको एडवांस टैक्स देना है या नहीं?

नीचे दिया तरीका अपनाएं:

  • अपनी सालाना कुल इनकम जोड़ें
  • उस पर लागू टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स निकालें
  • TDS (Form 26AS या AIS से देखें) माइनस करें
  • बचे हुए टैक्स को एडवांस टैक्स माना जाएगा

अगर यह 10,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना ही देना है.

अगर एडवांस टैक्स नहीं भरा तो क्या होगा?

सेक्शन 234B और 234C के तहत 1% प्रति माह पेनाल्टी

  • इनकम टैक्स रिफंड में देरी
  • नोटिस आने की संभावना
  • ब्याज बढ़ने से कुल टैक्स लोड और भारी

सैलरी वाले लोग क्या करें?

अगर आपका सब टैक्स TDS के जरिए कवर हो रहा है, तो चिंता की जरूरत नहीं. लेकिन अगर आपको ये इनकम मिलती है, तो एडवांस टैक्स देना पड़ेगा:

  • इंटरेस्ट इनकम
  • किराया (Rent Income)
  • कैपिटल गेन
  • क्रिप्टो/F&O इनकम
  • फ्रीलांस या साइड इनकम
  • सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा फायदा

अगर आपकी उम्र 60+ है और आपके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स पूरी तरह से माफ है, चाहे टैक्स लायबिलिटी कितनी भी क्यों न हो.

Conclusion

15 दिसंबर की एडवांस टैक्स ड्यू डेट हर साल लाखों लोगों को उलझा देती है. लेकिन अगर आप अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी, TDS और इनकम टाइप को सही तरह से समझ लें, तो न पेनाल्टी लगेगी और न ही नोटिस आएगा. नियम बहुत आसान हैं- सिर्फ यह देखना है कि आपके ऊपर 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स बचता है या नहीं. सही गणना, समय पर भुगतान और AIS/26AS की जांच आपको हर गलती से बचा सकती है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1- एडवांस टैक्स कब देना होता है?

जब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा हो.

2- सैलरी वाले लोगों को एडवांस टैक्स देना पड़ता है?

अगर पूरा टैक्स TDS से कवर हो रहा है तो नहीं.

3- सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स देना पड़ता है?

नहीं, अगर उनकी बिजनेस इनकम नहीं है.

4- कैपिटल गेन पर एडवांस टैक्स कब देना होता है?

अगले क्वार्टर में, क्योंकि इसे पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता.

5- ड्यू डेट मिस करने पर क्या पेनाल्टी लगती है?

हां, 1% प्रति माह ब्याज.

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