Income Tax Return Filing में बना नया रिकॉर्ड, जानिए इस बार अब तक कितने लोगों ने भर दिया आईटीआर

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइलिंग में इस बार रिकॉर्ड बन गया है. वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2024-25) में अब तक 7.53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 25 लाख अधिक है. 16 सितंबर 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि सरकार का लक्ष्य पूरा हुआ और नया रिकॉर्ड भी बन गया.
Income Tax Return Filing में बना नया रिकॉर्ड, जानिए इस बार अब तक कितने लोगों ने भर दिया आईटीआर

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) भरने की आखिरी तारीख इस बार सरकार ने 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग आईटीआर नहीं भर पाए थे. दिलचस्प बात यह है कि 7 सितंबर तक रिटर्न भरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 4.89 करोड़ था, जबकि आखिरी 8 दिनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली.

15 सितंबर की शाम तक इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने बताया था कि 7.30 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल हो चुके हैं. अब जब डेडलाइन बीत चुकी है, तो आयकर विभाग ने कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन विभाग की वेबसाइट पर साफ दिख रहा है कि 16 सितंबर तक 7,53,30,860 रिटर्न फाइल हुए हैं. यह पिछले साल के 7.28 करोड़ की तुलना में करीब 25 लाख ज्यादा है.

पिछले साल और इस साल की तुलना

आईटीआर फाइलिंग हर साल एक बड़ी चुनौती होती है. खासकर आखिरी दिनों में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) तेजी से पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं. वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 7.28 करोड़ आईटीआर फाइल हुए थे. वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 7.53 करोड़ आईटीआर फाइल हुए हैं. यानी इस बार का आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है और सरकार के लिए यह अच्छी खबर है.

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आखिरी दिनों में दिखी जबरदस्त स्पीड

आईटीआर फाइलिंग की खासियत यह रहती है कि लोग आखिरी दिनों में ही रिटर्न भरने लगते हैं.

7 सितंबर तक: 4.89 करोड़ ITR

15 सितंबर तक: 7.3 करोड़ से ज्यादा ITR

16 सितंबर तक: 7.53 करोड़ ITR

यानि सिर्फ 8 दिन में करीब 2.6 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया. इसका मतलब है कि औसतन हर दिन 30 लाख से ज्यादा आईटीआर पोर्टल पर भरे गए.

Conclusion

वित्त वर्ष 2024-25 की आईटीआर फाइलिंग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. 7.53 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना रिटर्न भरा, जो पिछले साल की तुलना में करीब 25 लाख ज्यादा है. सरकार की ओर से बढ़ाई गई डेडलाइन और 24x7 सपोर्ट सिस्टम ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई. अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार इस आंकड़े को और आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. ITR क्या है?

यह आपकी इनकम और टैक्स का सालाना विवरण होता है.

2. ITR फाइल करना क्यों जरूरी है?

यह कानूनी अनिवार्यता है और फाइनेंशियल डॉक्युमेंट के रूप में जरूरी है.

3. ITR भरने की आखिरी तारीख कब होती है?

आमतौर पर 31 जुलाई, लेकिन सरकार बढ़ा सकती है.

4. लेट ITR क्या होता है?

डेडलाइन के बाद दाखिल किया गया रिटर्न लेट ITR कहलाता है.

5. लेट ITR पर जुर्माना कितना है?

₹1000 से ₹5000 तक, आय पर निर्भर करता है.

6. क्या ITR ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है?

हां, इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग साइट से.

7. ITR फाइल करने से क्या फायदे हैं?

लोन, वीजा और इनकम प्रूफ के लिए जरूरी है.

8. क्या हर किसी को ITR फाइल करना पड़ता है?

नहीं, यह आपकी आय और कैटेगरी पर निर्भर करता है.

9. ITR न भरने पर क्या होता है?

लेट फीस, ब्याज और नोटिस आ सकता है.

10. क्या ITR फाइलिंग डेटा पब्लिक होता है?

नहीं, केवल कुल आंकड़े साझा किए जाते हैं.

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