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इनकम टैक्स से जुड़े तमाम कामों को करने के लिए आज 30 अप्रैल को आखिरी मौका है. आज इनकी डेडलाइन खत्म हो रही है. इसमें, विवाद से विश्वास, फॉर्म 15G और 15H, टीडीएस जमा करने से लेकर अन्य डेडलाइन शामिल हैं. बता दें कि इनकम टैक्स से जुड़ी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार की ओर से ‘विवाद से विश्वास स्कीम’ शुरू की गई थी. ये स्कीम 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है. इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स अपना टैक्स बकाया घोषित करके अपनी देनदारी को कम कर सकते हैं.
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का मकसद टैक्स से जुड़े विवादों को बातचीत से सुलझाना है. अगर किसी टैक्सपेयर पर इनकम टैक्स विभाग का कोई कर दावा विवादित है और वह कोर्ट या अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित है, तो वो इस स्कीम के तहत आवेदन करके विवादित कर राशि का भुगतान करके जुर्माने और ब्याज से पूरी तरह राहत पा सकता है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित टैक्स की राशि को जमा कर देता है, तो उसके ऊपर लगे जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और मामला बंद मान लिया जाएगा. इस स्कीम से आसानी से पुराने कर विवादों को सुलझाया जा सकता है.
अगर आप इनकम टैक्स की छूट के दायरे में आते हैं तो बैंक में फॉर्म 15G और 15H जमा करने की अंतिम तिथि आज 30 अप्रैल है. यह स्व-घोषणा फॉर्म है, जिसमें अनुरोध किया जाता है कि बैंक ब्याज से होने वाली इनकम पर टीडीएस न काटें क्योंकि आपकी वार्षिक इनकम मूल छूट सीमा से नीचे है. फॉर्म 15G 60 वर्ष से कम आयु के टैक्सपेयर द्वारा और फॉर्म 115H 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं द्वारा जमा किया जाता है.
जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए धारा 192,194ए, 194डी और 194एच के तहत टीडीएस जमा करने की आखिरी डेट भी आज 30 अप्रैल को ही है. ऐसे में आज ही समय निकालकर किसी तरह अपने पेंडिंग पड़े कामों को निपटा लें.