Income tax update; कोई नोटिस आया है तो तुरंत दें जवाब, तभी मिलेगा फंसा पैसा
Income Tax विभाग ने कहा है कि जिन Taxpayer के पास पिछले फाइनेंशियल ईयर को लेकर अगर कोई नोटिस गया है तो उन्हें पहले उसका जवाब देना होगा.
अगर आपको पिछले साल का ITR रिवाइज करने का नोटिस आया है तो आपको पहले उसे संशोधित करना होगा. (Reuters)
अगर आपको पिछले साल का ITR रिवाइज करने का नोटिस आया है तो आपको पहले उसे संशोधित करना होगा. (Reuters)
Income Tax विभाग ने कहा है कि जिन Taxpayer के पास पिछले फाइनेंशियल ईयर को लेकर अगर कोई नोटिस गया है तो उन्हें पहले उसका जवाब देना होगा. यानि अगर आपको पिछले साल का ITR रिवाइज करने का नोटिस आया है तो आपको पहले उसे संशोधित करना होगा और फिर उसे E filing के जरिए विभाग को भेजना होगा. ऐसा करने के बाद ही Taxpayer को रिफंड मिलेगा.
इसके साथ ही IT एक्ट 6 A-B के तहत सेक्शन 80C, 80D, 80G जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) और दान आदि में निवेश, भुगतान पर मिलने वाली कर कटौती की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है. ऐसे निवेशों के लिए भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है. यानि 2019-20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा. यह तारीख 31 मार्च थी.
बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 'कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020' को मंजूरी दी है. इस अध्यादेश के जरिये PM Cares Fund में योगदान पर भी उसी तरह 100 प्रतिशत की कर छूट देने का प्रावधान है जैसी छूट प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देने पर मिलती है.
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देश में कारोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने Lockdown 3 मई तक बढ़ा दिया है. फैसला Form 16 को जारी करने को लेकर आया है. सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अब Form 16 जारी करने की तारीख 30 जून कर दी गई है.
कोरोना वायरस से लड़ना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है#StayHomeSaveLifes #COVID19 #StayHome @AnilSinghvi_ pic.twitter.com/lyImUmwf5r
— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
उम्मीद है कि Form 16 की तारीख आगे बढ़ने से इस साल ITR (Income Tax Return) भरने की तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ा दी जाए. हालांकि अभी इस पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है.
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Income tax विभाग ने व्यक्तिगत लोगों को चालू कारोबारी साल के लिए 15G और 15H फॉर्म भरने के लिए 30 जून के बाद और समय देने का भी ऐलान किया है. ये फॉर्म ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) से छूट के लिए भरने होते हैं.
कोविड-19 (Covid 19) के मद्देनजर लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. फॉर्म 15G और 15H उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम है. ये फॉर्म ब्याज आय पर TDS छूट के लिए भरने होते हैं.
03:48 PM IST