Income Tax Returns भरने का आज आखिरी मौका, नहीं तो लग जाएगा डबल जुर्माना
Tax Returns: वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका है. अगर इसमें देर करते हैं तो टैक्सपेयर्स को 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आज रिटर्न फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है. (फाइल फोटो)
आज रिटर्न फाइल नहीं करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है. (फाइल फोटो)
क्या आपने Income Tax Return नहीं भरा है? अगर आपका जवाब हां है, तो हम आपको बता दें कि आज (रविवार) रिटर्न दाखिल करने का आखिरी दिन है. नहीं तो आपको डबल जुर्माना भरना पड़ सकता है. Financial Year 2019-20 के लिए रिटर्न नहीं भरने पर तो आपको मुश्किल हो सकती है. 30 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया था. यह तीसरी बार था जब रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाया गया.
भरना पड़ सकता है जुर्माना (May have to pay a fine)
अगर कोई टैक्सपेयर 10 जनवरी के बाद रिटर्न फाइल करता है तो 11 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख से कम इनकम वालों को 1000 रुपये और उससे ज्यादा इनकम वालों को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत असेसमेंट ईयर में अगर देर से रिटर्न फाइल किया जाता है तो अधिकतम पेनाल्टी 10 हजार रुपए है.
इस नियम को वित्त वर्ष 2017-18 (1 अप्रैल 2017) में लागू किया गया था. सामान्य हालात में असेसमेंट ईयर में 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ 5000 रुपये का जुर्माना लगता है. उसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने पर यह 10 हजार रुपये है.
कई बार बढ़ाई गई तारीख (Extended date many times)
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पहले रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2020 तक थी. बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक किया गया. फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर2020 किया गया था. इनकम टैक्स विभाग ने विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को भी एक महीने से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दिया है. जीएसटी सालाना रिटर्न भरने की तारीख को दो महीने से बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक किया गया है.
ITR फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स (Documents required to file ITR)
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें. ITR फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar), बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account number), इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 (Form 16), फॉर्म 26 AS (Form 26AS) अपने पास रखें.
ITR ई-फाइलिंग की प्रक्रिया (Process of ITR e-filing)
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न दो तरीके से फाइल की जा सकती है.
ITR डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करें.
सभी डेटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करें.
ऑनलाइन ITR फाइल करने का तरीका (How to file ITR online)
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
वेबसाइट पर लॉगिन करें. इसके बाद e-File टैब पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें.
ITR फॉर्म का चयन करें और असेसमेंट ईयर का चुनाव करें.
इसके बाद प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन के विकल्प को चुनें और continue बटन पर क्लिक करें.
इसके बाद ITR फॉर्म में सभी जानकारियां भरें और सेशन टाइम आउट से बचने के लिए सेव ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करते रहें.
इसके बाद Tax Paid and Verification टैब में वेरिफिकेशन ऑप्शन को चुनें और प्रिव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करें.
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10:36 AM IST