ITR का नया फॉर्म आने के साथ बदल गए कई नियम, जानना है जरूरी
Income tax से जुड़े नियम 1 अप्रैल से बदल गए हैं. Budget 2021 में इसका ऐलान हुआ था. इसका सबसे बड़ा असर सैलरी क्लास पर पड़ेगा.
TDS कटौती को लेकर भी नियम बदले हैं. (Reuters)
TDS कटौती को लेकर भी नियम बदले हैं. (Reuters)
Income tax से जुड़े नियम 1 अप्रैल से बदल गए हैं. Budget 2021 में इसका ऐलान हुआ था. इसका सबसे बड़ा असर सैलरी क्लास पर पड़ेगा. Salaried Class के लिए आईटीआर फाइल (ITR File) करना और आसान हो जाए. साथ ही TDS कटौती को लेकर भी नियम बदले हैं.
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिये आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये फॉर्म नोटिफाई कर दिये हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, ‘कोविड महामारी संकट को देखते हुए और करदाताओं के लिये चीजों को सुगम बनाने के लिए बीते साल के ITR (आयकर रिटर्न) फॉर्म की तुलना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए हैं.’
CBDT के मुताबिक आयकर कानून, 1961 में संशोधन के कारण केवल कुछ न्यूनतम बदलाव किए गए हैं. वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए जो 75 साल की उम्र पार कर गए हैं और उन्हें पेंशन मिलती है. उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान राहत दी गई है. ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें. इसके लिए सरकार ने बजट 2021 में काफी कड़ा प्रावधान किया है.
ईपीएफ (EPF)
नए कर नियमों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2021 से PF पर मिलने वाला ब्याज अगर 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उस पर Tax देना पड़ेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स का प्रावधान इसलिए किया ताकि जो ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग हैं उन पर टैक्स बढ़ाया जा सके. हालांकि ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है.
प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म्स (Pre Filled ITR Forms)
1 अप्रैल 2021 से व्यक्तिगत तौर पर जो आईटीआर फॉर्म (How to file ITR online) भरते हैं. उनकी सुविधा के लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को आसान बनाया गया है.
एलटीसी स्कीम (LTC Scheme)
बजट 2021 में LTC अधिसूचित किया गया है. यह स्कीम उन लोगों के लिए लाई गई है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के कारण कहीं LTC टैक्स का फायदा नहीं ले पाए थे. चूंकि लॉकडाउन के दौरान कहीं जाने की इजाजत नहीं थी. इसलिए उन्हें LTC का फायदा नहीं मिल पाया तो सरकार ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है.
Return फाइल करने का जरूरत नहीं
वरिष्ठ नागरिकों यानि 75 साल के ऊपर के लोगों को रिटर्न (How to file ITR online) फाइल करने की जरूरत नहीं है. यह राहत ऐसे लोगों को दी गई जो पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर डिपेंड हैं.
IT Section 206 AB का प्रावधान
सरकार ने ITR नहीं फाइल करने वालों खासकर बिजनेस क्लास के लोगों के लिए नियम काफी सख्त कर दिए हैं. सरकार ने इसके लिए Section 206 एबी का प्रावधान कर दिया है. इसके मुताबिक, अगर कोई शख्स ITR नहीं फाइल करता है तो 1 अप्रैल 2021 से उससे दोगुना TDS वसूला जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, TDS में बढ़ोतरी होगी. 1 अप्रैल 2021 से टीडीएस और TCL के रेट 10-20 प्रतिशत होंगे, जो सामान्य तौर पर 5-10 प्रतिशत हैं. जो लोग ITR नहीं फाइल करेंगे, सरकार उनसे दोगुने दर से TDS की वसूली करेगी.
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06:33 PM IST