ITR फाइलिंग को लेकर आया अलर्ट, ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है बड़ा फ्रॉड
अगर आप Income tax ऑनलाइन (E Filing) करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने एडवाइजरी जारी की है.
ई-फाइलिंग खाते में सेंध लगी है या अनाधिकृत तरीके से वहां पहुंचा गया है, तब आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं. (Reuters)
ई-फाइलिंग खाते में सेंध लगी है या अनाधिकृत तरीके से वहां पहुंचा गया है, तब आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं. (Reuters)
अगर आप Income tax ऑनलाइन (E Filing) करते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए. क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. इनकम टैक्स विभाग ने Taxpayer से पर्सनल ई-फाइलिंग (E filing) खाते में सेंध की आशंका को लेकर सतर्क रहने को कहा है. कुछ गड़बड़ी की बात सामने आने पर उसके बारे में सूचना साइबर सुरक्षा इकाई को देने को कहा है.
विभाग ने एडवाइजरी में कहा कि अगर आपको लगता आपके ई-फाइलिंग खाते में सेंध लगी है या अनाधिकृत तरीके से वहां पहुंचा गया है, तब आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं. इस तरह की स्थिति अगर आती है तो कृपया संबंधित पुलिस साइबर प्रकोष्ठ के अधिकारियों को सूचित करें.
किसी व्यक्ति या कंपनी के E Filing खाते पर विभाग के वेब पोर्टल- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in. के जरिये किया जा सकता है.
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली पर बढ़ते हमलों को देखते हुए एडवसइजरी जारी की गई है. विभाग ने यह भी सुझाव दिया है कि व्यक्ति https://cybercrime.gov.in के जरिये ऑनलाइन भी आपराधिक शिकायत/FIR दर्ज करा सकता है.
एडवाइजरी में कहा गया है कि विभाग अपनी तरफ से साइबर अपराध से जूड़ी सूचना साझा करेगा. सामान्य एहतियात के रूप में कृपया अपना Login या अन्य संवेदनशील सूचना साझा न करे. E filing एकाउंट का इस्तेमाल करदाता आयकर रिटर्न भरने और अन्य कर संबंधित कार्यों के लिये करता है.
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बता दें कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण Income tax विभाग ने व्यक्तिगत लोगों को चालू कारोबारी साल के लिए 15G और 15H फॉर्म भरने के लिए 30 जून के बाद और समय देने का ऐलान किया है. ये फॉर्म ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) से छूट के लिए भरने होते हैं.
कोविड-19 (Covid 19) के मद्देनजर लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. फॉर्म 15G और 15H उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी कर योग्य सीमा से कम है. ये फॉर्म ब्याज आय पर TDS छूट के लिए भरने होते हैं.
05:59 PM IST