टैक्स चाहते हैं बचाना? अपने बच्चे के PPF में जमा करें पैसा- मिलेगी इतने रुपए की छूट
Investment in PPF Account: अगर आप टैक्स पर छूट पाना चाहते हैं तो अपने बच्चो का PPF अकाउंट में निवेश करें. लेकिन इसकी भी कोई लिमिट है. नीचे दी हुई डिटेल में जानें कितने निवेश पर कितनी मिलेगी छूट.
Investment in PPF Account: देश में अधिकतर लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में अपना पैसा जमा करते हैं, क्योंकि ये लंबी अवधि वाला निवेश प्लान है और यहां पैसा सुरक्षित रहता है. साथ ही इसे केंद्र सरकार का समर्थन मिला हुआ है. PPF अकाउंट में आपको गारंटीड और टैक्स फ्री रिटर्न (Tax Free Return) मिलता है, जो बेहतर इंट्रस्ट रेट्स के साथ आता है. इसी कारण नौकरी करने वाले अधिकतर लोग अपना पैसा यहां जमा करते हैं. आइए जानते हैं कैसे आप अपने बच्चे के पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर टैक्स छूट पा सकते हैं.
बता दें PPF को ट्रिपल टैक्स बेनिफिट (triple tax benefit) वाली स्कीम कहा जाता है, क्योंकि इसमें निवेश, मूलधन और रिटर्न के पैसे पर कोई इंट्रस्ट नहीं मिलता है. ट्रिपल टैक्स बेनिफिट का मतलब होता है कि साल भर में अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं, तो उस पर मिलने वाले इंट्रस्ट और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पूरे पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
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कितनी मिलेगी छूट
लेकिन अगर आप अपने टैक्स की बचत करना चाहते हैं, तो वो आसान है. इसके लिए आपको अपने बच्चे या फिर पति/पत्नी के PPF अकाउंट में पैसा जमा करना होगा. इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स पर छूट मिलती है. ध्यान रहें आप इसमें केवल 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, जिस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है. टैक्स बेनिफिट इसी 1.5 लाख रुपये पर मिलेगा, भले ही आप अलग-अलग खाते में कितने रुपये भी जमा कर दें.
टैक्स रूल्स
इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 80C के PPF के निवेश में 1.5 लाख रुपये तक के खर्च को टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. यहां समझिए कैसे और कितने निवेश पर आप छूट पा सकते हैं. मान लीजिए आपने PPF अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराएं हैं और 1 लाख रुपए अपने बच्चे के पीपीए अकाउंट में भी जमा कराए. यहां आप 2 लाख रुपए के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. आप टैक्स छूट के लिए केवल 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकेंगे. सरकार ने इसकी लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी है.
PPF की विशेषताएं
- PPF में सालाना 7.1 फीसदी की दर से रिटर्न मिलता है.
- अकाउंट ओपन करने के बाद 15 साल तक लॉक इन पीरियड होता है.
- मैच्योरिटी 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं.
- PPF में जमा राशि पर लोन पाने के लिए अकाउंट शुरू करने के 3 से 6 साल के अंदर लोन ले सकते हैं.
- 5 साल PPF अकाउंट लगातार चल जाए, तो खाताधारक उसे समय से बंग भी करा सकता है.
09:26 AM IST