बदल गए PAN कार्ड से जुड़े ये जरूरी नियम, शुरू की गई एक और नई सर्विस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों को बदल दिया है. नए नियम 5 दिसंबर से लागू हो रहे हैं.
नए नियम 5 दिसंबर से लागू कर दिए गए हैं. (प्रतीकात्मक)
नए नियम 5 दिसंबर से लागू कर दिए गए हैं. (प्रतीकात्मक)
पैन कार्ड बनवाना अब और आसान होगा. पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना होगा. आने वाले दिनों में यह चंद घंटों के भीतर बन जाएगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट जल्द ही 4 घंटे में पैन कार्ड उपलब्ध कराएगा. आपको आधार पहचान देनी होगी और आपको 4 घंटे में ही ई-पैन मिल जाएगा.
अप्रैल 2017 में सीबीडीटी ने ई-पैन की सुविधा लॉन्च की थी. इसके तहत हर आवेदक को ई-मेल के जरिए पैन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में भेजी जाती है. आवेदक अपनी ई-मेल आईडी से पैन को डाउनलोड कर उसे उपयोग में ला सकता है. इसके अलावा आज से पैन कार्ड के दूसरे नियमों में भी बदलाव किया गया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड से जुड़े नियमों को बदल दिया है. नए नियम 5 दिसंबर से लागू कर दिए गए हैं. अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति पैन नंबर के लिए आवेदन करता है, जिसके माता-पिता अलग हो चुके हैं, उसे पिता का नाम देना जरूरी नहीं होगा. आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिए आयकर नियमों में संशोधन किया है.
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फॉर्म में अलग विकल्प होगा
पैन कार्ड के लिए भरे जाने वाले फॉर्म में एक नया विकल्प होगा, जिसमें कोई व्यक्ति माता-पिता के अलग होने की स्थिति में अपनी मां का नाम लिख सकता है. अभी तक पैन कार्ड के लिए पिता का नाम देना अनिवार्य था. फॉर्म में केवल पिता के नाम का विकल्प होता था. इनकम टैक्स विभाग का ये नया नियम 5 दिसंबर से लागू हो गया.
ई-पैन कार्ड सेवा भी शुरू
पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए लोगों को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी. कुछ समय के लिए लोग ई-पैन भी जेनरेट कर सकते हैं. NSDL या UTITSL की वेबसाइट से पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसमें पैन की हार्ड कॉपी या वर्चुअल कॉपी का भी विकल्प दिया गया है. बताया गया है कि यह सेवा सीमित समय के लिए शुरू की गई है.
वित्तीय लेन-देन पर पैन जरूरी
अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख से ज्यादा वित्तीय लेन-देन करने वालों के लिए पैन जरूरी होगा. विभाग ने घरेलू कंपनियों को भी अनिवार्य तौर पर पैन रखने को कहा है, चाहे उनका सालाना टर्नओवर 5 लाख से कम क्यों न हो. विभाग का कहना है कि इससे टैक्स चोरी रोकने में काफी मदद मिलेगी.
10:17 AM IST